Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में शाही ईदगाह की जगह ‘विवादित ढांचा’ शब्द के इस्तेमाल की मांग खारिज
punjabkesari.in Saturday, Jul 05, 2025 - 07:02 AM (IST)

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प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को अदालत की कार्रवाई में ‘विवादित ढांचा’ कहने का निर्देश देने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह फैसला न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मूल मुकद्दमों की सुनवाई के दौरान दिया।
ए-44 नंबर का आवेदन अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर किया गया था, जिसमें अदालत के स्टैनोग्राफर को ‘शाही ईदगाह’ की जगह ‘विवादित ढांचा’ शब्द इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस पर लिखित आपत्ति दाखिल की थी।
गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह को हटाने और वहां मंदिर बहाल करने की मांग को लेकर अब तक 18 मुकद्दमे दाखिल किए हैं। इससे पहले, 1 अगस्त 2024 को उच्च न्यायालय ने इन मुकद्दमों के सुनवाई योग्य होने पर मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां खारिज कर दी थीं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह मामला वक्फ अधिनियम, पूजा स्थल अधिनियम 1991 या समय सीमा से बाधित नहीं है। अदालत पहले ही 11 जनवरी 2024 को हिंदू पक्ष के मुकद्दमों को एक साथ जोड़ने का आदेश दे चुकी है।
शाही ईदगाह मस्जिद है ऐतिहासिक विवाद
शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर यह विवाद ऐतिहासिक है, जिसमें दावा किया जाता है कि यह मस्जिद मुगल शासक औरंगजेब द्वारा श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बने मंदिर को गिराकर बनाई गई थी।