मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर जाने पर पाबंदी

punjabkesari.in Friday, Feb 21, 2020 - 01:18 PM (IST)

मोहाली(नियामियां) : जिला मैजिस्ट्रेट गिरिश दयालन ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मोहाली में स्थित मैरिज पैलेसों में विवाह या अन्य समागमों में आम लोगों के हथियार लेकर आने पर पाबंदी लगा दी है। यह भी आदेश किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति मैरिज पेलेस में विवाह समय हथियार लेकर आता है तो पैलेस के मालिक पुलिस को तुरंत सूचित करेगा। 

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि मैरिज पैलेसों में विवाह या अन्य समागमों में आम लोग हथियार लेकर आते हैं और शराब पीकर गोलीबारी कर देते हैं, जिसके साथ जानी नुक्सान हो सकता है और अमन और कानून की स्थिति के भंग होने का खतरा बन जाता है। यह आदेश 6 अप्रैल 2020 तक जिला में लागू रहेंगे।

जिला प्रशासनिक काम्पलैक्स के अंदर व बाहर 100 मीटर तक धरने पर रोक : 
जिला मैजिस्ट्रेट गिरिश दयालन ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला प्रशासनिक काम्पलैक्स सैक्टर-76 के जंगले के अंदर और चारदीवारी के बाहर 100 मीटर के क्षेत्र तक धरने और रैलियां करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। 

मैमोरेंडम देने के लिए 5 व्यक्तियों से कम संख्या में व्यक्ति इस जंगले के मेन गेट में से गुजर कर इस दफ्तर में आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वहीं एयर फोर्स स्टेशन से एक हजार मीटर क्षेत्र (जो कि इस जिला की हद में आता है) के आसपास मीट की दुकानें चलाने और इसकी अवशेष को फैंकने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी है।

एस.एस.पी., उप मंडल मैजिस्ट्रेट डेराबस्सी /मोहाली, जिला विकास और पंचायत अफसर, तहसीलदार डेराबस्सी, संपदा अधिकारी गमाडा और कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद जीरकपुर इन हुक्मों की पालना करनी यकीनी बनाऐंगे। यह हुक्म 6 अप्रैल 2020 तक जिला मोहाली में लागू रहेंगे।


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Priyanka rana

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