रिश्वत मामले में इंस्पैक्टर और कांस्टेबल को मिली जमानत

punjabkesari.in Tuesday, Apr 02, 2019 - 11:47 AM (IST)

चंडीगढ़(संदीप): 45 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए इंस्पैक्टर और मौलीजागरां थाने के प्रभारी रहे बलजीत सिंह और उनके साथ थाने में तैनात कांस्टेबल सुरेंद्र राठी को नियमित जमानत मिल गई है। इंस्पैक्टर बलजीत सिंह ने अदालत में दायर जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताया था। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद से ही वह पुलिस कस्टडी में है। 60 दिन से भी अधिक समय होने के बावजूद सी.बी.आई. उनके खिलाफ चालान पेश करने में नाकाम रही है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए जमानत दी है। 

सी.बी.आई. ने रंगे हाथ दबोचा था
26 जनवरी की शाम करीब 9 बजे मौलीजागरां थाना पुलिस ने एरिया में स्थित एक शराब के अहाते के बाहर से शिकातयकर्त्ता के भतीजे समेत कुछ युवकों को चरस के 3 बंडलों सहित उठाने का दावा किया था। भतीजे को हिरासत में लेने की जानकारी मिलते ही शिकातयकर्त्ता मौलीजागरां थाना प्रभारी इंस्पैक्टर बलजीत सिंह से मिले। उसने भतीजे को छोडऩे के लिए कहा तो इंस्पैक्टर बलजीत सिंह ने मामले को लेकर कांस्टेबल सुरेंद्र राठी और प्रमोद से बातचीत करने के लिए कहा।

 आरोपों के मुताबिक शिकातयकर्त्ता के भतीजे पर एन.डी.पी.एस. का मामला न दर्ज करने और को छोडऩे के ऐवज में कांस्टेबल सुरेंद्र राठी और प्रमोद कुमार ने इंस्पैक्टर के कहने पर 1 लाख 20 हजार रुपये मांग की। सौदा 55 हजार रुपए में तय हुआ। शिकायतकत्र्ता ने सी.बी.आई. को शिकायत दी थी। 28 जनवरी की सुबह करीब 11 बजे कांस्टेबल सुरेंद्र राठी 45 हजार लेने शिकातयकर्त्ता के पास मौलीजांरा स्थित विकास नगर में आया तो सी.बी.आई. टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। 


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bhavita joshi

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