रिश्वत केस : IFS अधिकारी के खिलाफ CBI कोर्ट ने तय किए आरोप

punjabkesari.in Monday, Feb 12, 2018 - 08:56 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप): 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए आई.एफ.एस अधिकारी बीरेंद्र चौधरी के खिलाफ सी.बी.आई. की विशेष अदालत में भ्रष्टाचार अधिनियम एक्ट-7, 13 (1) 13 (डी) के तहत सोमवार को आरोप तय कर दिए। सी.बी.आई. ने पिछले साल सितंबर में बीरेंद्र चौधरी के खिलाफ 1500 पेज की चार्जशीट दायर की थी। इसमें सी.बी.आई. ने चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7, 13 (1) (डी) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है। चार्जशीट में सी.बी.आई. की ओर से चौधरी के खिलाफ करीब 25 गवाह बनाए गए हैं। सी.बी.आई. ने बीरेंद्र चौधरी को पिछले साल जुलाई में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप मे सैक्टर-27 स्थित उनके निवास स्थान पर ट्रैप लगा कर काबू किया था। सी.बी.आई. को शहर में ही अपना आरा चलाने वाले राजिंदर सिंह ने इस विषय में शिकायत दी थी शिकायत पर जांच करने के बाद सी.बी.आई. ने ट्रैप लगाया था। 


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