रिश्वत लेने का मामला : पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग के सुपरिंटैंडैंट को मिली जमानत

punjabkesari.in Wednesday, Apr 18, 2018 - 04:45 PM (IST)

चंडीगढ़(संदीप) : रिश्वत लेने के एक मामले में सी.बी.आई. द्वारा गिरफ्तार किए गए पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग के सुपरिंटैंडैंट राजीव कुमार शर्मा को सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने एक लाख रुपए के बेल बांड पर जमानत के आदेश दिए हैं। 

इस मामले में सह आरोपी क्लर्क जसविंदर सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। सी.बी.आई. ने राजीव और जसविंदर को इसी साल 22 जनवरी को उनके ही विभाग से बर्खास्त हुए एक कर्मी को क्लीन चिट देने के ऐवज में एक लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। 

जमानत याचिका में राजीव की तरफ से कहा गया कि उसे सी.बी.आई. ने झूठे केस में गिरफ्तार किया है। उसका केस से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा उसे हिरासत में 70 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। सी.बी.आई. को अब उससे न तो कोई पूछताछ करनी है और न ही उससे कोई रिकवरी करनी है। सह आरोपी को भी जमानत मिल चुकी है। इसलिए उसे भी जमानत का लाभ दिया जाए। 

दूसरी तरफ, सी.बी.आई. ने याचिका पर दाखिल जवाब में जमानत का विरोध किया लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर दी। गौरतलब है कि सी.बी.आई. ने राजीव कुमार और जसविंदर सिंह को एक लाख रुपए रिश्वत लेते पंजाब लघु सचिवालय स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों के कब्जे से सी.बी.आई. ने रिश्वत के 50-50 हजार रुपए बरामद किए थे। 


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