विज्ञापन के लिए लेनी होगी अप्रूवल

punjabkesari.in Friday, Mar 15, 2019 - 11:09 AM (IST)

चंडीगढ़ (राजिंद्र): लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए अगर कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार किसी भी तरह का विज्ञापन देना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी.) से अप्रूवल लेनी होगी। 

 

एडिशनल चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर कम डी.सी. मंदीप सिंह बराड़ की अध्यक्षता में वीरवार को डिस्ट्रिक्ट एम.सी.एम.सी. की मीटिंग हुई। ये कमेटी राजनीति से संबंधित विज्ञापन और पेड न्यूज की एक्टिविटी पर नजर रखती हैं। 

 

राजनीतिक नेचर की एडवर्टाइजमैंट के लिए ही कमेटी सर्टिफिकेशन जारी करती है। ये सर्टिफिकेशन राजनीति नेचर की खबर को टी.वी. चैनल पर टैलीकास्ट करने, केबल नैटवर्क, रेडियो, सिनेमा हॉल, पब्लिक प्लेस पर ऑडियो विजुअल चलाने और सोशल मीडिया पर बल्क और वॉयस मैसेज चलाने के लिए अनिवार्य होता है।

 

3 दिन पहले करना होगा अप्लाई
सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार को टैलीकास्ट से तीन दिन पहले अप्लाई करना होता है। वहीं अन्य लोगों और ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसे टैलीकास्ट से 7 दिन पहले अप्लाई करना होता है। 

 

अगर दोपहर 12 बजे तक एप्लीकेशन आ जाती है तो कमेटी द्वारा 24 घंटे के अंदर उस केस पर फैसला लिया जाएगा। अगर कोई भी पार्टी राजनीति नेचर की एडवर्टाइजमैंट पर कमेटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होती है तो वह स्टेट लैवल कमेटी पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर ए.के. सिन्हा कर रहे हैं। 

 

रेडियो, टी.वी. चैनलों पेड न्यूज की कमेटी करेगी मॉनिटरिंग 
डी.सी. ने बताया कि ये कमेटी टी.वी. चैनल, केबल नैटवर्क, रेडियो, सिनेमा हॉल पर पेड न्यूज को भी मॉनिटर करेंगी। ऐसी न्यूज जो किसी भी मीडिया पर कैश इन प्राइज में दिखाई जाती है, उसे पेड न्यूज माना जाएगा। 

 

किसी भी तरह की वायलेशन पर कमेटी द्वारा रिटॄनग ऑफिसर को नोटिस देने की सिफारिश भेजी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कमेटी का पूरा सैटअप तैयार किया गया है। मीटिंग में कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। 


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pooja verma

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