स्मॉल फ्लैट्स सर्वे : असली अलॉटी नहीं मिलने पर कार्रवाई शुरू

punjabkesari.in Thursday, Feb 09, 2023 - 07:59 PM (IST)

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) ने शहरभर में करीब 18138 स्मॉल फ्लैट्स का सर्वे करवाया था। सर्वे का उद्देश्य यह जानना था कि उक्त फ्लैट्स में असली अलॉटी रह रहे हैं या नहीं। दो बार सर्वे के दौरान करीब 1117 फ्लैट्स में असली अलॉटी नहीं मिले थे। इसके चलते सी.एच.बी. ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार बोर्ड ने 22 फ्लैट्स की अलॉटमैंट कैंसिल कर दी है। वहीं, कार्रवाई के अन्य मामले आगे भेजे जा रहे हैं। अलॉटमैंट नियमों की अनदेखी के चलते शोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर मकानों की अलॉटमेंट कैंसिल की जा रही है। इसके अलावा लॉक या जानकारी देने से इंकार किए जाने के मामले में भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए शोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं।

 

 

 

सी.एच.बी. के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यशपाल गर्ग ने बताया कि जिन मकानों में असली अलॉटी नहीं मिले थे, बोर्ड ने शोकॉज नोटिस भेजने के साथ ही कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 22 फ्लैट्स की अलॉटमैंट कैंसिल की गई है। बोर्ड ऐसे अलॉटियों और खरीददारों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाने की भी तैयारी कर रहा है। सर्वे के दौरान करीब 636 फ्लैट्स लॉक पाए गए थे जबकि 168 में रह रहे लोगों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया। ऐसे लोगों को भी स्थिति स्पष्ट करने के लिए शोकॉज नोटिस भेजे जा रहे हैं।

 

 

 

 

प्रॉपर्टी डीलर, फाइनेंसर व अन्य के खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई 
जिन लोगों ने जानकारी देने से इंकार कर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी बोर्ड द्वारा अंतिम फैसला लिया जा रहा है। सीएचबी ने स्मॉल फ्लैट्स और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत आवंटित किए गए फ्लैट्स का ये सर्वे करवाया था। ये फ्लैट्स सेक्टर-38वैस्ट, 49, 56, राम दरबार, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, धनास, मौली जागरां और मलोया में बने हुए है। सर्वे के दौरान सीएचबी की टीम के साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें कि बोर्ड के अनुसार ऐसे सभी लोगों के मकानों की अलॉटमेंट रद्द की जा सकती है, जिन्हें आगे बेच दिया गया है। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी प्रॉपर्टी डीलर, डॉक्यूमेंट्स राइटर, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट व फाइनेंसर इन फ्लैट्स की ट्रांसफर में शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

 

 

सर्वे में दिखाना था आवंटन व पहचान पत्र
सीएचबी ने स्पष्ट किया था कि सर्वे के समय जो भी व्यक्ति मकान में रह रहा होगा, उसे मकान का आवंटन पत्र और अपना पहचान पत्र दिखाना था। अगर घर में आवंटी मौजूद नहीं होगा, तो परिवार का अन्य कोई सदस्य भी दस्तावेजों को दिखा सकता था। हालांकि उसे आवंटी के साथ अपने रिश्ते के सबूत को दिखाना था। हालांकि कई जगह पर असली अलॉटी न होने के बावजूद कई लोग इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए।


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News Editor

Ajay Chandigarh

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