PAN कार्ड हो जाएगा ब्लॉक! समय पर करा लें ये काम, 31 दिसंबर 2025 है अंतिम तिथि
punjabkesari.in Wednesday, Nov 05, 2025 - 05:42 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः भारत सरकार ने PAN और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। टैक्स सलाहकार प्लेटफॉर्म TaxBuddy ने चेतावनी दी है कि यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से नहीं जोड़ा, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
PAN निष्क्रिय होने पर क्या दिक्कत होगी?
- ITR फाइल या सत्यापित नहीं कर पाएंगे
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
- लंबित रिटर्न्स प्रोसेस नहीं होंगे
- TDS/TCS ज्यादा दर पर कटेगा
- बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर, SIP जैसे वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे
- सैलरी क्रेडिट और ऑटो-डेबिट SIP भी फेल हो सकती है
यानी पैसा सुरक्षित रहेगा लेकिन ज्यादातर वित्तीय काम रुक जाएंगे।
किसे PAN-आधार लिंक करना जरूरी है?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले PAN आवंटित किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक इसे आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
