अब नहीं कर पाओगे टैक्स चोरी, देना होगा हर चीज का पक्का बिल

punjabkesari.in Thursday, Jun 29, 2017 - 06:54 PM (IST)

नई दिल्लीः 1 जुलाई के बाद से किराना दुकानों पर बिना बिल के कोई सामान नहीं बिक सकेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के लागू होने के बाद आप चाहे बिल मांगे या नही, दुकानदार को पक्का बिल देना ही होगा। अगर दुकानदार ये सोचें कि बिल न देकर के वो टैक्स को बचा लेगा तो ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होगा। 

दुकान पर जितना होगा स्टॉक, उसकी बिक्री का देना होगा हिसाब
अभी तक चाहे छोटा किराना दुकानदार हो या फिर बड़ा वो सामान कैश में बेचता था और बिल मांगने के नाम पर कच्चा बिल पकड़ा देता था। लेकिन शनिवार से शुरू हो रहे जुलाई महीने से ऐसा करना इनके लिए काफी मुश्किल होने जा रहा है। अब दुकानदार को न केवल अपने स्टॉक का कंप्यूटर में हिसाब-किताब रखना होगा, बल्कि ये भी बताना होगा कि उपलब्ध स्टॉक में कितना सामान उसने महीने में बेचा है। 

PunjabKesari20 लाख रुपए से कम का है बिजनेस तभी मिलेगी छूट
हालांकि केवल उन छोटे किराना व्यापारियों को छूट मिलेगी, जिनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये से कम है। लेकिन इसके साथ ही अगर व्यापारी का बिजनेस इससे ज्यादा का है तो फिर उसके लिए काफी कठिन होगा कि वो कच्चा बिल ग्राहकों को दे सके। उसे हर हाल में पक्का बिल देना होगा। 

PunjabKesariजी.एस.टी. में हर खरीद-बिक्री पर रहेगी नजर
जीएसटी पोर्टल पर व्यापारियों को मासिक, तीन महीने और साल मेंं रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें उन्हें अपने प्रत्येक इनवॉयस को अपलोड करना होगा। ऐसा करने से किसी प्रकार की भी हेराफेरी या टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे।
 


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