बजट में बड़ी राहत, होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट 3.5 लाख किया गया

punjabkesari.in Friday, Jul 05, 2019 - 04:58 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, वहीं 3.50 लाख तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगाया। अगर आसान शब्दों में समझें तो होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स छूट को साल में 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया है। यह छूट 45 लाख रुपए तक के मकान पर मिलेगा। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।

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कैसे मिलेगी छूट
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि होम लोन की EMI में प्रिसिंपल और ब्याज दोनों शामिल होता है। अगर आप अपने होम लोन की ईएमआई की डिटेल देखें तो पता चलेगा कि शुरुआती कई साल तक आप ज्यादा अपने ब्याज की हिस्सेदारी देते हैं और प्रिसिंपल अमाउंट कम होता है।

 

होम लोन ईएमआई के रूप में आप बैंक को जितनी रकम देते हैं, उसमें प्रिसिंपल वाले हिस्से पर आप इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं। इसी तरह इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 24 के तहत आयकर में छूट का लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के प्रिसिंपल की रकम की अदायगी पर सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट शामिल है।

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साथ ही सेक्शन 24 के अंतर्गत पहले किसी वित्त वर्ष में ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपए तक की रियायत भी मिलती थी। इसे वित्त मंत्री ने बढ़ाकर 3.5 लाख तक कर दिया है। होम लोन की मासिक किश्त के रूप में आप जो रकम बैंक को हर महीने चुकाते हैं उसमें मूलधन और ब्याज, दोनों शामिल होता है।

अगर बैंक की स्लीप देखें तो उसे इसकी स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इसके अलावा लोन देने वाले बैंक की वेबसाइट से टैक्स स्टेटमेंट भी निकाल कर इसकी जानकारी ली जा सकती है। 

पीएम आवास योजना के तहत भी मिलता है फायदा
टैक्स छूट के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेने वालों के लिए को ब्याज दर पर सब्सिडी का फायदा मिलता है। इस स्कीम के तहत आपके होम लोन की ब्याज दर पर मिलने वाली 2.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी को और कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है।


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jyoti choudhary

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