किंगफिशर एयरलाइंस के दफ्तर पर CBI का छापा

punjabkesari.in Sunday, Oct 11, 2015 - 09:46 AM (IST)

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 900 करोड़ के कथित बैंक कर्ज डिफाल्ट मामले में आज शराब कारोबारी विजय माल्या के घर, दफ्तर और उनकी बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइन्स के परिसरों समेत 5 जगहों की तलाशी ली। यह कर्ज आई.डी.बी.आई. बैंक से लिया गया था।   

सी.बी.आई. सूत्रों ने कहा कि माल्या के मुंबई, गोवा, बेंगलूर और अन्य स्थानों में दफ्तर और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि एजैंसी ने माल्या, बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइन्स के निदेशक, कंपनी, ए रघुनाथन, विमानन कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी और आई.डी.बी.आई. बैंक के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एेसा आरोप है कि ऋण सीमा के मामले में नियमों का उल्लंघन कर कर्ज दिया गया। 

बहरहाल, सी.बी.आई. की इस कारवाई के बारे में कंपनी से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। सी.बी.आई. सूत्रों ने कहा कि हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूले न जा सकने वाले ऋण (एनपीए) के मामले में आपराधिक पहलुओं की व्यापक जांच के अंग के तौर पर कथित उल्लंघन के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है।  

सूत्रों ने बताया कि बैंक को कंसोर्टियम से बाहर ऋण देने की कोई जरूरत नहीं थी।  माल्या को जल्दी ही इस मामले में पूछ-ताछ के लिए बुलाया जाएगा। विजय माल्या मामले की जांच करने वाले सी.बी.आई. के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, "यह बैंक के लिए पहला ऋण था। बैंक को बैंक समूह से बाहर ऋण देने की कोई जरूरत नहीं थी खासकर तब जब दूसरे ऋण की वसूली में परेशानी आ रही थी।"

बैंक को अपनी आंतरिक रिपोर्ट में दी गई चेतावनी को नजरंदाज कर विमानन कंपनी को ऋण देने की वजह बतानी होगी। ऋण बोझ तले दबी विमानन कंपनी ने अक्तूबर 2012 में परिचालन बंद कर दिया। सी.बी.आई. सूत्रों ने कहा कि एजैंसी ने सरकारी बैंकों द्वारा कंपनियों को दिए गए कर्ज और उसकी वसूली नहीं हो पाने से जुड़े 27 मामले वर्ष 2013 में दर्ज किए हैं।   

गौरतलब है कि 17 बैंकों के कंसोर्टियम का किंगफिशर पर 7,000 करोड़ रुपए बकाया है और सबसे ज्यादा 1,600 करोड़ रुपए का बकाया भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) का है। तत्कालीन सी.बी.आई. निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा था कि बैंकों का ज्यादातर एनपीए 30 बड़े डिफाल्टर खातों से जुड़ा है।  

सी.बी.आई. के एक प्रवक्ता ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आपराधिक षडयंत्र के साथ-साथ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विश्वास का आपराधिक हनन प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।  

प्रवक्ता ने कहा, "आई.डी.बी.आई .के अधिकारियों ने विमानन कंपनी के प्रवर्तक-निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी के साथ कथित तौर पर मिली-भगत की और बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन कर करीब 900 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जिससे बैंक को नुकसान हुआ।"


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