UPI यूजर्स के लिए अलर्ट! 3 नवंबर से लागू होंगे NPCI के नए नियम

punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 04:03 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई (UPI) सेटलमेंट सिस्टम में अहम बदलाव की घोषणा की है। यह नियम 3 नवंबर से लागू होगा। इसके तहत अब ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन और डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन को अलग-अलग साइकिल में निपटाया जाएगा।

क्या बदला है?

अभी तक दिनभर में 10 सेटलमेंट साइकिल होती हैं, जिनमें ऑथराइज्ड और डिस्प्यूट दोनों तरह के लेन-देन प्रोसेस होते थे।

अब नए नियम के तहत

  • 1 से 10 नंबर की साइकिल में केवल ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होंगे।
  • 11 और 12 नंबर की साइकिल सिर्फ डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन के लिए तय की गई हैं।
  • इसके लिए NTSL फाइल नेमिंग में DC1 और DC2 का इस्तेमाल होगा। (DC का मतलब Dispute Cycle है)
  • सेटलमेंट टाइमिंग, रिकंसिलिएशन रिपोर्ट और GST रिपोर्ट पहले की तरह ही रहेंगी।

P2M पेमेंट लिमिट बढ़ी

  • NPCI ने साथ ही पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट लिमिट भी बढ़ा दी है।
  • अब कुछ विशेष कैटेगरी में 10 लाख रुपए प्रति दिन तक भुगतान संभव होगा।
  • यह नियम 15 सितंबर से लागू हो चुका है।
  • इसका उद्देश्य बड़े भुगतान को आसान बनाना और हाई-वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है।
  • हालांकि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लिमिट अभी भी 1 लाख रुपए प्रति दिन ही है।
     

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Content Writer

jyoti choudhary

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