पैन को आधार से लिंक करने की आज है आखिरी तारीख, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Mar 31, 2021 - 10:57 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने की आज आखिरी तारीख है। अगर आपने आज भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर अब तक भी नहीं करवाया है तो आज ही करवा लें। पहले इसकी समयसीमा 30 जून 2020 थी जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2021 कर दिया था। 

अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डीएक्टीवेट हो जाएगा और आप बाद में इसे लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपए बतौर लेट फीस चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा बैंक के भी कई काम अटक सकते हैं। पैन-आधार लिंक नहीं होने से आप 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट खोलने और नया बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आ सकती है।

नहीं बढ़ेगी डैडलाइन
केंद्र सरकार कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की डैडलाइन को बढ़ा चुकी है। पहले इसकी लास्ट डेट 30 जून, 2020 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दिया गया था। वहीं अब इसे आगे बढ़ाने की उम्मीद कम ही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट प्रस्ताव एक अप्रैल, 2021 से लागू होंगे। ऐसे में डैडलाइन बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल कम है।

अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं और आप जनना चाहते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करना होगा। फिर बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक ऑप्शन के लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद नया पेज खुलेगा।

जहां पहले ही आधार लिंक के एप्लीकेशन की जानकारी होगी। फिर आपको पैन और आधार की डिटेल भरनी होगी। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

PAN को आधार से ऐसे करें लिंक

  • सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करना होगा।
  • लेफ्ट साइड में आपको आधार सेक्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है।
  • अब आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना है।
  • फिर इसके बाद कैप्चा भरनाा है।
  • अब लिंक आधार पर क्लिक करें और आपके पैन से आधार की लिंकिंग पूरी हो जाएगी।
     

सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Recommended News

Related News