घटिया जूते-चप्पल बेचने वालों की खैर नहीं, 1 जुलाई से लागू होगा यह नियम

punjabkesari.in Monday, May 01, 2023 - 11:12 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः जूते खुदरा विक्रेताओं ने फुटवियर निर्माताओं के लिए गुणवत्ता कंट्रोल आदेश, 2020 के मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए और समय मांगा है। देश में 1 जुलाई से फुटवियर के लिए बीआईएस स्टैंडर्ड्स लागू होने की उम्मीद है। खुदरा विक्रेताओं ने सरकार से फुटवियर निर्मताओं के लिए 8 से 10 महीने का अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने लेदर, रबर और पॉलीमर से बने फुटवियर के लिए बीआईएस स्टैंडर्ड्स जारी किया है। एक बार लागू होने के बाद यह भारतीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर देगा। फुटवियर उत्पादों को एक लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करने की जरूरत होगी।

रिटेलर्स की डिमांड ये है

एसोसिएशन कॉन्फेडकेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को इस बारे में पत्र लिखा है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय के डीपीआईआईटी विभाग ने 3 जून 2022 को गजट अधिसूचना 2599 (ई) में आदेश जारी किया। कहा कि चमड़े एवं अन्य प्रकार के मेटेरियल से बने फुटवियर को 1 जुलाई 2023 से अनिवार्य रूप से BIS से लाइसेंस लेकर उपयुक्त मानकों के अनुरूप बनने और बेचा जाना चाहिए।

टेस्टिंग की सुविधाएं कम हैं

रिटेलर्स कहा कहना है कि यह आदेश फुटवियर निर्माताओं और व्यपारियों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि जो व्यापारियों के पास जो स्टॉक है, उसका क्या होगा। फुटवियर निर्माताओं ने BIS से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि बीआईएस टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी सुविधाएं अभी कम है। बीआईएस ने प्रोडक्ट मैन्युअल घोषित नहीं किया है। न ही बताया है कि टेस्टिंग का पैमाना और प्रक्रिया क्या होगी।


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Content Writer

jyoti choudhary

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