1 जुलाई से बदल जाएगा आपका रेल सफर, जानिए कैसे?

punjabkesari.in Wednesday, Jun 28, 2017 - 12:39 PM (IST)

नई दिल्लीः आजादी के बाद से देश में सबसे बड़े सुधार के रूप में देखा जाने वाला गुड्स और सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) 1 जुलाई से लागू हो रहा है। इसके लागू होते ही रेलवे के इन नियमों में बदलाव हो जाएगा। इसमें पेपरलेस टिकटिंग और कन्फर्म देना भी शामिल है। इस नए नियम के मुताबिक चलती ट्रेन में आर.ए.सी. टिकट को भी कन्फर्म माना जाएगा। इसके अलावा कुछ और नियमों में भी बदलाव रेलवे ने किया है, ताकि पैसेंजर्स को और बेहतर सुविधा मिल सके।
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जानिए रेलवे के नए नियम-
-रेलवे ने रियायती ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए 1 जुलाई से आधार को अनिवार्य कर दिया है। आपको ट्रेन से सफर के दौरान टिकट पर छूट लेने के लिए आधार देना होगा।

-रेलवे में टिकट के लिए हमेशा से मारामारी होती रहती है। ऐसे में 1 जुलाई से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

-1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी राशि वापस की जाएगी।

-तत्काल टिकट के नियमों में बदलाव होगा। सुबह 10 से 11 बजे तक एसी कोच के लिए टिकट बुकिंग होगी जबकि 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच की बुकिंग होगी।

-राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में पेपरलेस टिकटिंग की सुविधा शुरु हो रही हैं। इस सुविधा के बाद शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में पेपर वाली टिकट नहीं मिलेगी, बल्कि आपके मोबाईल पर टिकट भेजा जाएगा।

-जल्द ही रेलवे अलग-अलग भाषाओं में टिकटिंग की सुविधा शुरु करने जा रही है। अभी तक रेलवे में हिंदी और अंग्रेजी में टिकट मिलती है, लेकिन नई वेबसाइट के बाद अब अलग-अगल भाषाओं में टिकट की बुकिंग की जा सकेगी।

-भीड़भाड़ के दिनों में रेलगाड़ी में बेहतर सुविधा देने के लिए सुविधा ट्रेन शुरु करने और महत्वपूर्ण ट्रेनों की डुप्लीकेट गाड़ी चलाने की योजना है। रेल मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाई जाएगी।

-सुविधा ट्रेनों में टिकट वापसी पर 50 फीसदी किराए की वापसी होगी। इसके अलावा एसी-2 पर 100 रुपए, एसी-3 पर 90 रुपए, स्लीपर पर 60 रुपए प्रति यात्री कटेंगे।
 


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