आपके ट्रांजेक्शन पर टैक्स विभाग की टेढ़ी नजर, किया 50,000 से ज्यादा का लेन-देन तो मिलेगा नोटिस!
punjabkesari.in Wednesday, Jul 30, 2025 - 03:15 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक है और ऐसे में इनकम टैक्स विभाग आपकी बैंकिंग गतिविधियों पर सख्ती से नजर रख रहा है। खासतौर पर उन खातों पर विभाग की पैनी नजर है जिनमें असामान्य या बड़ी रकम के लेन-देन हुए हैं।
50,000 रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन बना सकता है मुसीबत
यदि आपने अपने बैंक खाते से एक बार में ₹50,000 या उससे अधिक की नकद जमा या निकासी की है और इस पर टैक्स से जुड़ी सही जानकारी नहीं दी है, तो आपको इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स विभाग अब AI-आधारित सिस्टम की मदद से ऐसे खातों की स्क्रूटनी कर रहा है, जिसमें संदेहास्पद लेन-देन दिख रहा है।
विशेषज्ञों की राय
सीए योगेन्द्र कपूर के मुताबिक, इनकम टैक्स कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति बार-बार बड़ी रकम जमा या निकालता है, तो उसे इसका स्रोत बताना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है।
बैंक इन सभी जानकारियों को एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (AIR) के जरिए इनकम टैक्स विभाग तक पहुंचाता है। इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति के खाते में असामान्य गतिविधियां हो रही हैं या नहीं।
कितना पैसा जमा कर सकते हैं?
आप अपने बैंक खाते में कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक वित्त वर्ष में ₹10 लाख या उससे अधिक की राशि सेविंग अकाउंट में जमा की गई है, या बार-बार ₹50,000 या उससे ज्यादा की नकद ट्रांजैक्शन की गई है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी जरूरी हो सकती है।