डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हथियाने को लेकर स्नैपडील के संस्थापकों को सम्मन

punjabkesari.in Monday, Apr 17, 2017 - 11:22 AM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली की अदालत ने एक उद्यमी की आपराधिक शिकायत पर ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कुणाल बहल तथा 2 अन्य को सम्मन भेज तलब किया है। शिकायत में कहा गया है कि विक्रेता और खरीदारों को ई-प्लेटफार्म के जरिए जोडऩे का विचार अनधिकृत रूप से कंपनी तथा उसके अधिकारियों ने उससे (उद्यमी) छीन लिया।

क्या कहा अदालत ने
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.के. त्रिपाठी ने उद्यमी गौरव दुआ के साथ गठजोड़ करने के नाम पर उनके विचार ‘मॉल के बिना मार्कीटप्लेस मॉडल’ छीनने को लेकर उनके साथ कथित धोखाधड़ी के लिए स्नैपडील के सी.ई.ओ. कुणाल बहल, मुख्य परिचालन अधिकारी रोहित बंसल तथा उसके पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सी.एफ.ओ.) विजय अजमेरा को नोटिस जारी किए। न्यायाधीश ने नोटिस जारी करने हुए प्रतिवादियों से 17 मई, 2017 तक जवाब देने को कहा है।

यह था मामला
पेशे से इंजीनियर और उद्यमी दुआ की शिकायत के अनुसार उन्होंने ‘मार्कीट्सदिल्ली डॉट कॉम’ के नाम से वर्ष 1999 और ‘इंडियनरिटेल डॉट नैट’ के नाम 2005 में पोर्टल स्थापित किया और रिटेल समुदाय तक डिजीटल प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाया। उन्होंने दावा किया है कि देश में रिटेल क्षेत्र में बिना मॉल मार्कीटप्लेस मॉडल का विचार उनका था और स्नैपडील के अधिकारियों ने उनके साथ गठजोड़ करने व कारोबार के लिए कोष जुटाने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की।  

दुआ ने संस्थापकों और सी.एफ.ओ. के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वास हनन और आपराधिक साजिश के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई थी। उनकी याचिका को सुनवाई अदालत ने खारिज कर दिया था। उसके बाद उन्होंने सत्र अदालत में याचिका लगाई।


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