जल्द कर लें यह काम, 2 दिन बाद बदल जाएगा बहुत कुछ

punjabkesari.in Wednesday, Mar 29, 2017 - 06:48 PM (IST)

नई दिल्लीः 1 अप्रैल से कई नियम बदल जाएंगे और कई कार्यों की समय-सीमा 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। इसलिए, यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे काम 31 मार्च तक हर हाल में निपटा लें। इसमें लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। कुछ मौके तो ऐसे हैं कि देरी करने पर यह दोबारा हाथ नहीं आने वाले।

जानिए कौन-कौन से जरूरी काम निपटाने हैं
- अगर आप सोना बेचकर कीमत नकद में पाना चाहते हैं तो यह काम 31 मार्च तक निपटा लें क्योंकि 1 अप्रैल से आपको 10 हजार रुपए से ज्यादा नकदी नहीं मिलेगी। दरअसल, सरकार ने इसकी सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दी है। 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा विक्रेता के खाते में डालना होगा यानी अब एक आदमी एक दिन में सोना बेचकर 10 हजार रुपए से ज्यादा नकद नहीं पा सकता।

-अगर आभूषण व्यापारी ने 10 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य के गोल्ड के लिए अलग-अलग इनवॉइस बनाए तो वह टैक्स अधिकारियों की निगाह में आ जाएगा। पहले यह सीमा 20,000 रुपए की थी। साथ ही 20,000 रुपए की रकम के बाद गोल्ड ट्रेडर कई इनवॉइस बना सकते थे। अब रास्ता यही है कि ज्यादा नकदी चाहिए तो परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर गोल्ड बेचना होगा। तब जाकर हरेक व्यक्ति को 10-10 हजार रुपए नकद मिल जाएंगे।

- रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया आदि का अनलिमिटेड फ्री डेटा और कॉलिंग वाला ऑफर 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसलिए, जरूरी है कि अब फैसला कर लें कि आपको किस कंपनी का ऑफर लेना है। किस कंपनी ने क्या ऑफर दिए हैं।

- आयकर विभाग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च तक अपनी अघोषित आय को घोषित करने का अंतिम मौका है। इस अघोषित आय पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जबकि एक अप्रैल के बाद आयकर विभाग 137 फीसदी तक जुर्माना लगाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप समय सीमा के भीतर इसे जमा कर दें।

- दो पहिया एवं छोटे वाहनों के इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा लें, वरना 1 अप्रैल से इंश्योरेंस कराने पर जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल, पहली अप्रैल से मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों के बीमा महंगा होने जा रहे हैं।

- 2015-16 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 मार्च 2017 आखिरी तारीख है। सबसे पहला काम बिना देर किए रिटर्न फाइल करने का करें। उसके बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न को फाइल करने से इनकार कर सकता है। अगर आप 2015-16 का टैक्स रिटर्न 31 मार्च से पहले फाइल करने में चूक जाते हैं तो आप पर 5000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है।

- आपको 31 मार्च तक केवाईसी के रूप में आधार कार्ड एवं पैनकार्ड जमा करना होगा। जिनके पास पैनकार्ड नहीं है, वह बैंक शाखा से फॉर्म 60 लेकर उसे जमा कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज की अपनी हालिया तस्वरी भी बैंक दें। इससे अकाऊंट से ट्रांजैक्शन में बाधा आने की आशंका खत्म हो जाएगी।

- वित्त विधेयक के पारित होने के साथ ही लोकसभा ने आम बजट 2017-18 से जुड़े सभी कामों का निपटारा कर दिया है। बजट में प्रस्तावित टैक्स से जुड़े प्रावधान अब 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। 


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