अगर GST कटौती का लाभ नहीं दे रहे दुकानदार, तो यहां करें शिकायत, होगी सख्त कार्रवाई
punjabkesari.in Tuesday, Sep 23, 2025 - 10:45 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी दरों का फायदा अब ग्राहकों तक पहुंचने लगा है। दरें घटने के बाद कई कंपनियों और दुकानों ने दाम कम कर दिए हैं लेकिन कुछ व्यापारी अभी भी ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। ऐसे मामलों में सरकार ने उपभोक्ताओं से सीधे शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।
कहां करें शिकायत?
फोन नंबर
- टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800 11 4000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल करें।
- 8800001915 पर मैसेज करके भी शिकायत दर्ज हो सकती है।
- ध्यान रहे, ये नंबर नेशनल हॉलिडे पर काम नहीं करेंगे।
वेबसाइट और ऐप
- INGRAM पोर्टल: consumerhelpline.gov.in पर 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- इसके अलावा उमंग ऐप और NCH ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कराना संभव है।
क्या होगी कार्रवाई?
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इन शिकायतों को कंपनियों, CBIC और संबंधित एजेंसियों के साथ साझा करेगा। दोषी पाए जाने पर कंपनियों और दुकानदारों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का संदेश
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार लगातार निगरानी कर रही है। अगर किसी ग्राहक को जीएसटी दर कटौती का लाभ नहीं दिया गया तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।