Ericsson की याचिका पर अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब
punjabkesari.in Monday, Jan 07, 2019 - 01:16 PM (IST)
नई दिल्लीः स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन (Ericsson) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनिल अंबानी को नोटिस जारी किया है। दरअसल एरिक्सन इंडिया का रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) पर 550 करोड़ रुपए बकाया है। यह राशि नहीं मिलने पर एरिक्सन ने अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंबानी और अन्य से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
आरकॉम ने दिया 118 करोड़ रु के भुगतान का ऑफर
आरकॉम के वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फिलहाल 118 करोड़ रुपए का भुगतान स्वीकार किया जाए लेकिन एरिक्सन के वकील ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि पूरी रकम जमा करवाई जाए। कोर्ट ने आरकॉम को निर्देश दिया कि 118 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करवा दिया जाए।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक एरिक्सन ने अनिल अंबानी और आरकॉम से जुड़े 2 अन्य लोगों को भुगतान किए जाने तक सिविल जेल में रखने की अपील भी की है। एरिक्सन चाहती है कि अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी को विदेश जाने से रोकने के लिए अदालत गृह मंत्रालय को निर्देश जारी करे।
आरकॉम ने रविवार को कहा था कि एरिक्सन मीडिया ट्रायल की कोशिश कर रही है और मामले को बढ़ा-चढ़ा कर बता रही है। आरकॉम ने कहा कि वह जियो के साथ डील से मिलने वाली रकम से एरिक्सन का बकाया चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है। जियो से डील के लिए सरकार की मंजूरी नहीं मिल रही।
क्या है विवाद की वजह?
एरिक्सन इंडिया ने साल 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। उसका आरोप है कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। कोर्ट ने 30 मई 2018 को अंतरिम आदेश दिया कि आरकॉम 120 दिन में यानि सितंबर के आखिर तक भुगतान करे।