विलंब पर उपभोक्ताओं को 1,43,56,000 रुपए देगी सहारा समूह कम्पनी

punjabkesari.in Wednesday, Jun 07, 2017 - 11:42 AM (IST)

नई दिल्ली: सहारा समूह कम्पनी द्वारा पूरे पैसे लेने के बावजूद भी बंगले का कब्जा न देने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एन. सी.डी.आर.सी.) ने उसे उपभोक्ता को 1,43,56,000 रुपए वापस देने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र की साधना ने एन. सी. डी. आर. सी. में सहारा समूह की कम्पनी के खिलाफ पूरे पैसे देने के बाद भी बंगले का कब्जा न मिलने की शिकायत दायर की थी।
PunjabKesariयह है मामला
साधना की शिकायत के अनुसार उसने नागपुर स्थित आवासीय योजना के तहत सहारा को 1,43,56,000 रुपए दिए थे। कम्पनी ने दो मार्च 2009 को आबंटन पत्र जारी किया था। बंगले का कब्जा 38 माह के भीतर, 2 मई 2012 को दिया जाना था जो अभी तक नहीं दिया गया। बहरहाल कम्पनी न केवल बंगले का कब्जा देने में नाकामयाब रही बल्कि वह अपना निर्माण कार्य भी अभी तक पूरा नहीं कर पाई है।
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यह कहा आयोग ने
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन. सी. डी.आर.सी.) ने सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड (एस. पी. सी. एल.) को अपनी सेवाएं दे पाने में अक्षम पाया। न्यायाधीश वी.के. जैन ने कहा कि बचाव पक्ष (एस.पी.सी.एल.) के किसी ठोस कारण या नियंत्रण से बाहर परिस्थिति के चलते कब्जा देने में देरी करने का कोई सबूत नहीं है, इसलिए स्पष्ट तौर पर बचाव पक्ष शिकायतकत्र्ता को बंगले का कब्जा नहीं देकर अपनी सेवाएं दे पाने में असफल रहा है। आयोग ने कम्पनी को राशि व  10,000 रुपए बतौर मुकद्दमे के खर्च के रूप में शिकायतकत्र्ता को देने का आदेश दिया है।
 


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