RBI का ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान, दिसंबर से 24 घंटे मिलेगी RTGS सेवा

punjabkesari.in Friday, Oct 09, 2020 - 01:01 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद घोषणा की है कि देश में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सुविधा दिसंबर, 2020 से 24 घंटे उपलब्‍ध कराई जाएगी। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस एक प्रमुख सेवा है। इससे पहले आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बचत खाता धारकों के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए होने वाली सभी ऑनलाइन पेमेंट्स को मुफ्त करें।

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फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक RTGS सेवा उपलब्‍ध होती है। छुट्टी के दिन RTGS सेवा नहीं चलती है लेकिन दिसंबर से छुट्टी के दिन भी यह सेवा उपलब्‍ध रहेगी। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए बड़े ट्रांजैक्‍शन के लिए इस्तेमाल होती है RTGS सेवा। RTGS सेवा के जरिए कम से कम 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्‍शन की जा सकती है, अधिकतम ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है।

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फिलहाल देशभर में 1.40 लाख बैंक शाखाएं RTGS सेवा उपलब्‍ध करवा रही हैं। पिछले साल दिसंबर से NEFT सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराया गया है। आरबीआई के निर्देश के बाद अब एनईएफटी ट्रांजैक्शंस 365 दिन 24 घंटे हो सकती है, जबकि पहले ये सुविधा वर्किंग डेज और वर्किंग ऑवर्स में ही उपलब्ध थी। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) के तहत 2 लाख रुपए या अधिक की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। इसके जरिए तुरंत फंड ट्रांसफर हो जाता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिए राशि ट्रांसफर करने के लिए न्यूनतम सीमा तय नहीं है। इसके जरिए फंड ट्रांसफर में आधे से एक घंटे तक का वक्त लग जाता है।

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आरबीआई के मुताबिक आरटीजीएस का इस्‍तेमाल बड़े एमाउंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन के लिए किया जाता है। आरटीजीएस के तहत न्‍यूनतम ट्रांजैक्‍शन राशि 2 लाख रुपए है और इसके लिए कोई ऊपरी या अधिकतम सीमा तय नहीं है। इसके अलावा 1 जुलाई 2019 से रिजर्व बैंक ने आरटीजीएस ट्रांजैक्‍शन पर लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्‍क को समाप्‍त कर दिया है और बैंकों से भी इसका फायदा ग्राहकों को देने के लिए कहा है।

आरटीजीएस सिस्‍टम के तहत फंड ट्रांसफर करने पर लगने वाले सर्विस शुल्‍क को तर्कसंगत बनाने के लिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके तहत विभिन्‍न बैंक सेवा शुल्‍क वसूल सकते हैं। खाते में पैसा आने पर बैंक कोई शुल्‍क नहीं लेते हैं। लेकिन पैसा भेजने वाले खाते पर शुल्‍क लगता है। 2 से 5 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्‍शन पर बैंक 24.50 रुपए (कर अलग से) से अधिक का शुल्‍क नहीं ले सकते हैं। 5 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन पर बैंक 49.50 रुपए (कर अतिरिक्‍त) से अधिक का शुल्‍क नहीं वसूलेंगे। बैंक चाहे तो आरबीआई द्वारा तय शुल्‍क से कम भी शुल्‍क ले सकते हैं लेकिन वह इस तय शुल्‍क से अधिक की वसूली नहीं कर सकते।


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jyoti choudhary

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