IT विभाग की रडार पर धार्मिक और शैक्षणिक ट्रस्ट, कम हो सकती है टैक्स छूट

punjabkesari.in Thursday, Sep 05, 2019 - 11:46 AM (IST)

नई दिल्लीः देश में ट्रस्ट के जरिए चलने वाले धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान पर आयकर विभाग लगाम कसने की तैयारी में है। आयकर विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक इन धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर कालाधन जमा किया जाता है। ऐसे में इन संस्थानों की टैक्स छूट को कम किया जा सकता है।
PunjabKesari
टैक्स छूट का हो रहा गलत इस्तेमाल
खबरों के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कोड पर टास्कफोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रस्ट के माध्यम से चलने वाली संस्थाएं टैक्स छूट का दुरुपयोग कर रही हैं। बता दें कि इन संस्थानों को मिलने वाली रकम पर 15 फीसदी पर सीधे सीधे टैक्स छूट मिलती है। बाकी 85 फीसदी रकम को 5 साल के भीतर खर्च करने पर टैक्स छूट मिलती है।
PunjabKesari
टैक्स छूट हटाने की सिफारिश
टास्कफोर्स ने 15 फीसदी पर सीधे टैक्स छूट देने के नियम को हटाने की सिफारिश की है। साथ ही 15 फीसदी रकम को भी समय सीमा के भीतर खर्च करने की सिफारिश की है। यह राशि समय पर न खर्च होने पर 30 फीसदी टैक्स देने वसूलने की सिफारिश की गई है।
PunjabKesari


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Supreet Kaur

Recommended News

Related News