SC ने सुपरटेक से कहा, डूबे या मरे, निवेशकों के लौटाने होंगे

punjabkesari.in Wednesday, Sep 07, 2016 - 02:21 PM (IST)

नोएडाः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट की कंपनी सुपरटेक लिमिटेड पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह डूब रही है या मर रही है इससे हमें मतलब नहीं। उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा।

 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा और एके गोयल की पीठ ने ये सख्त टिप्पणियां मंगलवार को तब कीं जब कुछ निवेशकों के वकील शुएब आलम ने कहा कि सुपरटेक कहता फिर रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, वह किसी खरीदार को पैसा नहीं देगा। उसने यह यूनीटेक की देखादेख कहना शुरू किया है। पीठ ने कहा कि आप उन्हें कहने दीजिए, पैसा हम वूसलेंगे। कल यदि इमारत को गिराने का आदेश दिया जाता है तो क्या वह पैसा नहीं देगा। यदि बिल्डर की मौत हो जाए तो भी हम पैसा वसूलेंगे।

 

पीठ ने आदेश दिया कि सुपरटेक निवेशकों को उनके राशि का हर माह 10 फीसदी लौटाए। यह राशि वह 15 जनवरी 2015 से लौटाएगा। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी राहत देते हुए बिल्डर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए पांच करोड़ रुपयों में से निवेशकों को भुगतान करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा इसे पैसे का इस्तेमाल बाद में किया जाएगा। पीठ ने सुपरटेक सें कहा कि अगली सुनवाई में वह निवेशकों को लौटाए गई रकम का पूरा ब्योरा सिलसिलेवार ढंग से कोर्ट में पेश करे।

 

पीठ ने कहा एन.बी.सी.सी. (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम) की रिपोर्ट आने पर वो देखेंगे कि कानून का पालन किया जाए। एन.बी.सी.सी. की ओर से एएसजी पीएस नरसिम्हा ने कोर्ट से कहा कि उसे टावरों की जांच के लिए कुछ समय और चाहिए। कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते का समय दे दिया और सुनवाई 25 अक्तूबर के लिए स्थगित कर दी।


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