इस बैंक पर गिरी RBI की गाज, ग्राहक नहीं निकाल सकते 10 हजार से ज्यादा रकम

punjabkesari.in Tuesday, Dec 07, 2021 - 12:10 PM (IST)

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई अंकुश लगा दिए हैं। इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपए तय की गई है। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई ऋण या एडवांस देगा और न ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा। साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के ट्रान्सफर या बिक्री पर भी रोक रहेगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। 

बैंक परिसर में लगाई आदेश की कॉपी
रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है, जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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