RBI ने रद्द किया इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, चेक कर लें कहीं आपका भी तो नहीं है अकाउंट?

punjabkesari.in Tuesday, Mar 22, 2022 - 01:18 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह इस साल आरबीआई की कार्रवाई का सामना करने वाला चौथा बैंक है। बैंकिंग नियामक ने कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

इस संदर्भ में आरबीआई ने कहा कि, 'सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और ऋणदाता के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।'

जमाकर्ताओं का क्या होगा?
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से 5 लाख रुपए तक का जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें जमा की स्वीकृति और पुनर्भुगतान शामिल है।

क्यों रद्द किया लाइसेंस?
आरबीआई ने कहा कि बैंक 21 मार्च, 2022 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देता है। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस रद्द कर दिया गया था क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं। 

99% जमाकर्ता DICGC से पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार
नियामक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99 फीसदी से अधिक जमाकर्ता अपनी जमा राशि की पूरी राशि डीआईसीजीसी से प्राप्त करने के हकदार हैं। आरबीआई ने कहा कि 14 फरवरी, 2022 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 ए के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमा राशि में से 6.97 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।


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Content Writer

jyoti choudhary

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