अगर आपने खरीदी है प्रॉपर्टी, तो न करें यह गलती

punjabkesari.in Tuesday, Jun 28, 2016 - 02:51 PM (IST)

नई दिल्ली: अगर आपने निश्चित रकम से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है और उस पर टी.डी.एस. नहीं कटवाया है तो आपके लिए यह भारी गलती साबित हो सकती है। चाहे आपने निर्माणाधीन प्रॉपर्टी खरीदी हो या बना बनाया मकान लिया हो, आपको इसके लिए टैक्स चुकाना होगा।

यदि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली है तो
आयकर के नियमों के मुताबिक, यदि आपने 50 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपका टी.डी.एस. कटना चाहिए। टी.डी.एस. की यह दर आपके द्वारा विक्रेता को चुकाई गई रकम का 1 फीसदी होती है। यह एक फीसदी हर हाल में उस कीमत पर काऊंट होता है जिस कीमत पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। अब यह जिम्मेदारी खरीददार की है कि वह यह 1 फीसदी टी.डी.एस. सरकार को जमा करवाए। यहां ध्यान रहे कि यह आपके द्वारा चुकाए जाने वाला टी.डी.एस. होगा न कि विक्रेता (जिसने आपको प्रॉपटी बेची है) के हिस्से का। इसलिए यदि यह रकम आप नहीं चुकाते हैं तो टैक्स नोटिस भी आपको ही जाएगा। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय इस टी.डी.एस. की रकम को सरकार के पास जमा करवाने में देरी न करें और समय से जमा करवा दें। 50 लाख रुपए से कम की प्रॉपर्टी पर आपका टी.डी.एस. नहीं कटेगा, इसलिए इससे कम की सेल वैल्यू का मकान खरीदते समय इस बाबत चिंता न करें।

नियम है पुराना लेकिन कई हैं अनभिज्ञ
वैसे बता दें कि यह नियम जून 2013 से लागू है लेकिन इस बारे में  ज्यादा लोगों को पता नहीं है। टैक्स विशेषज्ञ बताते हैं कि यही कारण है कि सैलरी पर टी.डी.एस. कटवा लेने के बाद भी कई बार टैक्स नोटिस आ जाता है। यह टैक्स सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज पर लागू होगा सिवाए कृषि भूमि के।

यदि खरीददार ने टी.डी.एस. नहीं चुकाया है तो टैक्स डिपार्टमेंट जितना टी.डी.एस. कटना था उस पर ब्याज दर लगती रहेगी जोकि देरी से टैक्स चुकाते समय आई.टी. विभाग को आपको देनी होगी। 

अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर भी कटेगा टैक्स
यहां यह समझने की गलती न करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो टैक्स नहीं कटेगा। इस प्रॉपर्टी पर भी टी.डी.एस. नियम लागू होगा। यदि आपने डेवलेपर को किश्तों में रकम चुकाई है या चुका रहे हैं तो आपको प्रत्येक किश्त में से एक फीसदी टी.डी.एस. चुकान होगा। 

ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रहे
टैक्स के तहत काटी गई यह रकम टैक्स विभाग को उन 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी जिस महीने का टैक्स कटा है। ये 30 दिन महीने के आखिर से काऊंट होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टैक्स विभाग की वैबसाइट पर जाकर आप यह रकम ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं।


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