फार्मा कंपनियों के महंगे तोहफों पर लगेगा लगाम, सरकार ला रही नया रूल

punjabkesari.in Monday, Feb 27, 2017 - 01:25 PM (IST)

नई दिल्लीः फार्मा कंपनियों के डॉक्टर और कैमिस्ट को मुफ्त तोहफों से रिझाने पर सरकार लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। फार्मा डिपार्टमेंट इस मामले में जल्द ही मार्कीटिंग प्रैक्टिसिज के लिए यूनिफॉर्म कोड जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि आदेश नहीं मानने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। नया नियम लागू होने पर डाक्टर 1000 रुपए से महंगे गिफ्ट्स नहीं ले सकेंगे।

इन पर लागू होगा यूनिफॉर्म कोड
- डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स से मिली जानकारी के मुताबिक, यूनिफॉर्म कोड डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्मास्युटिकल, ड्रग कंट्रोलर और नैशनल व स्टेट मैडिकल काऊंसिल ने तैयार किया है।
- ये डॉक्टरों, दवा कंपनियों के साथ कैमिस्ट, होलसेलर्स और डीलर पर भी लागू होगा। अगर कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा गया तो इन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा सजा भी दी जा सकती है। एमसीआई या स्टेट काऊंसिल से डॉक्टरों के नाम रिमूव किए जा सकते हैं या उनके लाइसेंस कैंसल किए जा सकते हैं। 

गिफ्ट पॉलिसी से बढ़ जाते हैं दवाओं के दाम
बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए लाखों रुपए डॉक्टरों पर खर्च कर देती हैं। कुछ कंपनियां अपने टोटल रेवेन्यू का 20 फीसदी तक प्रमोशन में खर्च करती हैं। प्रमोशन पर किया जाने वाला यह खर्च सीधे तौर पर दवा के दाम में जोड़ दिया जाता है।   

गिफ्ट की वैल्यू के हिसाब से डॉक्टरों को पनिशमेंट 
- डॉक्टरों की रेग्युलेटरी बॉडी मैडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया ने भी पनिशमेंट के लिए 2016 में सरकार को सुझाव दिए थे। इसमें पहली बार गिफ्ट लेकर दवा प्रमोट करने वाले डॉक्टरों पर पनिशमेंट तय किया गया है। गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई डॉक्‍टर गिफ्ट लेता है तो उसे गिफ्ट की वैल्यू के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।   
- 1000 रुपए से 5000 रुपए तक के गिफ्ट पर डॉक्टरों को सेंसर किया जाना। 
- 5000 रुपए से 10 हजार रुपए तक के गिफ्ट लेने पर इतना ही जुर्माना और नैशनल या स्टेट काऊंसिल रजिस्टर से 3 माह का तक रिमूवल।
- 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक के गिफ्ट पर इतना ही जुर्माना और 6 माह का रिमूवल। 
- 50 हजार से 1 लाख रुपए पर इतना ही जुर्माना और 1 साल का रिमूवल।
- 1 लाख रुपए से ज्यादा का गिफ्ट लेने पर कैश के बराबर जुर्माना और 1 साल से ज्यादा रिमूवल।


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