EPFO के बदले नियम, ऑनलाइन ही निकलेगा 10 लाख से ज्यादा का पीएफ

punjabkesari.in Wednesday, Feb 28, 2018 - 01:23 PM (IST)

नई दिल्लीः अगर आपको प्रॉविडेंट फंड (पी.एफ.) अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो आपको क्‍लेम लेने के लिए आनलाइन एप्लाई करना होगा। इसके लिए इम्प्लॉइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (ई.पी.एफ.ओ.) अब फिजिकल फॉर्म मंजूर नहीं करेगा। क्लेम में धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। 

5 लाख रुपए से ज्यादा का पेंशन क्लेम भी आनलाइन 
इसके अलावा ई.पी.एफ.ओ. ने कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एस.) 1995 से 5 लाख रुपए से अधिक की निकासी के लिए भी आनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। पेंशन योजना के तहत, पेंशन की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है। इसे पेंशन के पैसे का रूपान्तरण कहा जाता है।     

फिलहाल ई.पी.एफ.ओ. अंशधारकों को आनलाइन के साथ मैनुअल तरीके से भी दावा दाखिल करने की अनुमति है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में 17 जनवरी, 2018 को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

उमंग एप्प से कर सकेंगे एप्लाई
उमंग एप्प या ई.पी.एफ.ओ. की वैबसाइट पर जाकर क्लेम के लिए ऑनलाइन एप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन मोड में क्‍लेम सेटेलमेंट के लिए पीएफ मेंबर्स का बैंक अकाउंट ई.पी.एफ.ओ. के डाटा बेस में होना जरूरी है। ई.पी.एफ.ओ. का सिस्‍टम क्‍लेम सेटेलमेंट से पहले बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करेगा।


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