प्लाट नहीं देने पर नेचर हाइट्स को 2,12,500 रुपए देने का आदेश

punjabkesari.in Sunday, Sep 08, 2019 - 01:50 PM (IST)

होशियारपुरः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने नेचर हाइट्स इंफ्रा लि. अबोहर के मैनेजिंग डायरैक्टर नीरज अरोड़ा को आदेश दिया है कि शिकायतकत्र्ता जगतार सिंह को प्लाट की राशि सहित 2,12,500 रुपए रिफंड किए जाएं।

क्या है मामला 
जगतार सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी गांव दारापुर थाना उड़मुड़ में फोरम के समक्ष 4 फरवरी, 2019 को दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि उसने गांव बिंरीगली में उक्त कंपनी की तरफ से बनाई जाने वाली कालोनी में 2,000 स्क्वेयर फुट का प्लाट खरीदने के लिए 15 जून, 2012 को एग्रीमैंट किया था। इस संबंध में कंपनी को 62,500 रुपए की नकद राशि दी गई थी व 62500-62500 राशि के 2 चैक नंबर 208194 दिनांक 28 मार्च 2014 व 248485 दिनांक 2015 को दिए थे। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात भी कंपनी ने उसे प्लाट नहीं दिया। शिकायतकत्र्ता ने फोरम से मांग की थी कि उसे 1,87,500 रुपए की राशि वापस दिलाई जाए। मानसिक प्रताडऩा के लिए 2 लाख रुपए की राशि व खर्चे के तौर पर 50 हजार रुपए दिलाए जाएं। 

यह कहा फोरम ने 
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के प्रधान चरणजीत सिंह व सदस्य श्रीराज सिंह ने अपने फैसले में नेचर हाइट्स इंफ्रा लि. को आदेश दिया कि शिकायतकत्र्ता को प्लाट की राशि 1,87,500 रुपए की राशि केस दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा की जाए। शिकायतकत्र्ता को मानसिक प्रताडऩा के लिए 20,000 रुपए हर्जाना राशि व 5,000 रुपए खर्चा राशि भी अदा की जाए।


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jyoti choudhary

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