आधार कार्ड को लेकर NRIs को बड़ी राहत

punjabkesari.in Saturday, Nov 18, 2017 - 10:51 AM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने अप्रवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) को बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण ने कहा कि एन.आर.आई. और पी.आई.ओ. को बैंक खातों समेत दूसरी अन्य सेवाओं को आधार के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे लोगों की स्थिति की पुष्टि के लिए एक तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए।

प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2017 और आयकर अधिनियम के तहत उन्हीं लोगों को बैंक खातों और पैन को क्रमश: आधार से जोड़ना निर्धारित है, जो आधार नामांकन के लिए पात्र है। यू.आई.डी.ए.आई. ने कहा कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को ध्यान रखना चाहिए कि दस्तावेज के रूप में आधार केवल उन लोगों से मांगा जा सकता है जो आधार अधिनियम के तहत पात्र हैं। ज्यादातर प्रवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ ओ.सी.आई. आधार नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं।
PunjabKesari
यू.आई.डी.ए.आई. ने राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा, लाभ और सेवाओं के लिए आधार को जोड़ने या जमा करने संबंधी कानून आधार अधिनियम 2016 के अनुसार निवासियों के लिए लागू होते हैं। आधार अधिनियम के तहत अधिकांश एन.आर.आई./पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. आधार नामांकन के लिए पात्र नहीं हो सकते।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News