अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को LTC ट्रैवल पर  नहीं मिलेगा अलाउंस

punjabkesari.in Thursday, Sep 21, 2017 - 07:00 PM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब लीव ट्रैवल कन्सेशन (एलटीसी) पर कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। एक आधिकारिक आदेश में यह बात कही गई है। एलटीसी के तहत ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी और टिकट रिम्बर्शमेंट का लाभ मिलता है, जो नियमों के तहत अपने होम टाउन से दूसरे स्थानों को यात्रा के पात्र होते हैं। इससे पहले कर्मचारी अपनी रैंक के आधार पर अलाउंस के पात्र होते थे। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने बुधवार को जारी अपने आदेश में कहा कि लोकल जर्नी पर किसी आकस्मिक व्यय और अन्य खर्च एलटीसी के अंतर्गत स्वीकार नहीं होंगे।

हालांकि इसमें कहा गया कि अब एलटीसी के तहत प्रीमियम या सुविधा ट्रेनों और तत्काल जैसी सेवाओं से यात्रा की सुविधा मिलेगी। आदेश में कहा गया, इसके साथ ही तत्काल शुल्कों या प्रीमियम तत्काल शुल्कों को भी एलटीसी के तहत स्वीकार किया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया, एलटीसी के तहत राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों में लागू फ्लेक्सी फेयर (डायनमिक फेयर) के तहत की गई यात्रा को इसमें स्वीकार किया जाएगा। हालांकि इस डायनमिक फेयर कंपोनेंट को उस स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां एक सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करता है और राजधानी/शताब्दी/दुरंतो ट्रेनों के लिए रिम्बर्शमेंट का क्लेम करता है, जिसके लिए वह पात्र है।

सरकारी वाहनों में यात्रा पर रिम्बर्शमेंट  
डीओपीटी के ऑर्डर में कहा गया कि अगर सरकार या किसी कॉरपोरेशन में केंद्र या राज्य सरकार या लोकल बॉडी द्वारा चलाए जा रहे वाहनों में यात्रा की जाती है तो एलटीसी के तहत रिम्बर्शमेंट स्वीकार होगा। यदि दो स्थानों के बीच का रूट ट्रांसपोर्ट के किसी सरकारी माध्यम से जुड़ा नहीं हो तो सरकारी कर्मचारी को सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर अधिकतम 100 किमी की ट्रांसफर जरनी के लिए रिम्बर्शमेंट की मंजूरी होगी। इससे ज्यादा का खर्च सरकारी कर्मचारी द्वारा ही उठाया जाएगा। नियमों में यह बदलाव 7वें पे कमीशन में पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाए गए नियमों के तहत किए गए हैं। 
 


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