GST: क्रेडिट क्लेम पर रीयल्टी डिवेलपर्स को नोटिस

punjabkesari.in Monday, Mar 26, 2018 - 12:32 PM (IST)

नई दिल्लीः आयकर विभाग ने करीब 400 रियल एस्टेट डिवेलपर्स को नोटिस भेजे हैं। नोटिस पाने वालों में लिस्टेड कंपनियां भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन डिवेलपर्स से 100 फीसदी जुर्माना और गलत ढंग से क्लेम किए गए क्रेडिट पर करीब 18 फीसदी ब्याज चुकाने को कहा गया है। ये नोटिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत क्रेडिट क्लेम बढ़ाचढ़ाकर पेश करने के लिए दिए गए हैं।

चुकाना होगा बड़ा जुर्माना
एक टैक्स अधिकारी ने बताया, 'कुछ लिस्टेड कंपनियों सहित मुंबई के करीब 20 डिवेलपर्स ने ऐसे कच्चे माल के लिए इनपुट क्रेडिट क्लेम्स दाखिल किए हैं, जिसका इस्तेमाल जीएसटी लागू होने से पहले किया जा चुका था। इन कंपनियों को अब बड़ा जुर्माना चुकाना होगा।' अधिकारियों ने बताया कि आगे की जीएसटी देनदारी ऑफसेट करने के लिए इन कंपनियों ने स्टील और सीमेंट जैसे इनपुट्स की कॉस्ट पर क्रेडिट क्लेम किया था। मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य व्यक्ति ने बताया, 'एक डिवेलपर ने 1 जुलाई 2017 तक एक बिल्डिंग के दस फ्लोर बना लिए थे, लेकिन क्रेडिट क्लेम करते वक्त उसने दावा किया कि केवल दो फ्लोर तब तक पूरे हुए थे। उसने आठ फ्लोर के लिए अतिरिक्त क्रेडिट ले लिया।'

कंपनियों ने नहीं दिया कोई जवाब
टैक्स क्रेडिट्स लेने के नियम काफी पारदर्शी हैं। रियल एस्टेट डिवेलपर्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के योग्य होने की बात इस पर निर्भर करती है कि अपार्टमेंट्स को ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट्स मिलने के पहले बेचा गया था या नहीं और किसी प्रॉजेक्ट में काम 1 जुलाई के पहले पूरा हुआ था या बाद में। टैक्स अधिकारियों के अनुसार, रुनवाल डिवेलपर्स, यूनिटेक और इंडियाबुल्स रियल एस्टेट को भी नोटिस भेजे गए हैं। इन कंपनियों को 22 मार्च को भेजी गई ईमेल्स का जवाब नहीं मिला।


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