नहीं बदलीं एल.ई.डीज, अब कम्पनी देगी मुआवजा

punjabkesari.in Tuesday, Apr 03, 2018 - 04:08 AM (IST)

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक एन.जी.ओ. सेवा भारती संस्था की याचिका पर कम्प्यूटर बेचने वाली कम्पनी को संस्था के खराब हुए 4 कम्प्यूटरों की स्क्रीन बदलने तथा 10,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। 

क्या है मामला
सेवा भारती संस्था शहर तथा आसपास के गांवों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के सैंटर चलाती है। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। संस्था ने कृष्णा मंदिर मंडी में लड़कियों को मुफ्त कम्प्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए एक सैंटर शुरू करना था। स्टेट बैंक आफ इंडिया ने ग्रांट देकर यह सैंटर शुरू किया। इसके लिए 10 कम्प्यूटर कम्प्यूटर सल्यूशन से खरीदे गए पंरतु जुलाई 2016 को 2 कम्प्यूटर की एल.ई.डी. खराब हो गईं। अभी वह बदली भी नहीं गई थीं कि 21 नवम्बर 2016 को 2 और एल.ई.डी. खराब हो गईं। हर स्तर पर कोशिश करने के बाद फोरम के समक्ष याचिका दायर की गई। 

यह कहा फोरम ने
इस केस में पार्टी इनग्राम तथा क्वालिटी इन्टरप्राइजिज तो फोरम के समक्ष पेश नहीं हुईं जबकि अन्य पाॢटयां वकीलों के माध्यम से पेश हुईं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने कहा कि समाज सेवा करने वाली संस्था द्वारा शुरू किए गए कम्प्यूटर सैंटर को बेची गई 4 एल.ई.डी. के खराब होने पर बदलने की जिम्मेदारी सभी की संयुक्त रूप में बनती है इसलिए चाहे सभी संयुक्त रूप में या अकेले-अकेले याचिकाकत्र्ता को 30 दिन के अंदर नई 4 एल.ई.डी. दें या उनकी कीमत वापस करें। इसके साथ ही 10,000 रुपए मुआवजा तथा वाद व्यय भी अदा किया जाए। यदि 30 दिन में आदेश को पूरा नहीं किया जाता तो 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि अदा करनी होगी।


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Pardeep

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