सिंडिकेट बैंक के आवास ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं

punjabkesari.in Saturday, Jun 22, 2019 - 06:52 PM (IST)

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र के सिंडिकेट बैंक ने आवास ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेने के साथ ही आवास ऋण पर एक समान ब्याज दर की पेशकश की है। मौके पर लोगों को आवास ऋण की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के उद्देश्य से राजधानी में आयोजित दो दिवसीय ड्रीम होम एक्सपो के समापन के मौके पर जोनल महाप्रबंधक एस विजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि उनके बैंक ने छोटी राशि या बड़ी राशि के आवास ऋण के लिए एक समान ब्याज दरों की पेशकश की है।

इसके साथ ही आवास ऋण लेने वालों के अधिकतम उम्र को भी बढ़ाकर 75 वर्ष कर दिया है जिससे अब 75 वर्ष की आयु होने तक की अवधि तक अधिकतम 30 वर्ष तक के आवास ऋण लिये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही समय पूर्व भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और आवास की लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण लिया जा सकता है। उन्होंने एक्सपो को उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें दिल्ली एनसीआर के 18 रियल एस्टेट डेवलपरों ने भाग लिया और रेडी टू मूव होम, निर्माणाधीन और प्रस्तावित आवासीय परियोजनाओं की पेशकश की गई। 

इस एक्सपों में साधारण बीमा कंपनियों ने भी भाग लिया और लोगों को आवास ऋण का बीमा करने के प्रति लोगों को जागरूक किया और इसके प्रीमियम आदि की जानकारी दी। बैंक के जोनल महाप्रबंधक एस विजय कुमार ने राजधानी के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित इस दो दिवसीय एक्सपो के समापन के अवसर पर कहा कि इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और योग्य आवेदकों के आवास ऋण को मौके पर मंजूरी भी प्रदान की गई है।
 


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jyoti choudhary

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