Bank of Baroda का बड़ा ऑफर, मार्च में काटी गई EMI किस्त बैंक करेगा रिफंड

punjabkesari.in Thursday, Apr 02, 2020 - 01:07 PM (IST)

मुंबई: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने कहा कि वह खुदरा कर्ज ग्राहकों को उनकी मार्च महीने में काटी गयी किस्त (ईएमआई) वापस करने की पेशकश कर रहा है ताकि ग्राहक कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति में अपनी नकदी जरूरतों को पूरा कर सके। बैंक ने यह विकल्प केवल मकान और वाहन कर्ज लिये ग्राहकों को दिया है। रिजर्व बैंक द्वारा सभी प्रकार के कर्ज (टर्म लोन) पर एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 के दौरान ली जाने वाली मासिक किस्त पर तीन माह की रोक लगाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी ‘लॉकडाउन’ के कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने और लोगों पर कर्ज वापसी बोझ को हल्का करने के लिये यह घोषणा की है।

बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव चड्ढ़ा ने कहा कि कुछ मामलों में किस्त आरबीआई की घोषणा से पहले ही काटी जा चुकी थी। जबकि इसके लागू होने की अवधि एक मार्च 2020 से है। उन्होंने कहा उन मामलों में हम अपने कर्जदारों (मकान और वाहन कर्ज लेने वाले) को यह विकल्प दे रहे हैं। वे हमसे इस बारे में अनुरोध कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम मासिक किस्त के रूप में काटी गयी उनकी राशि लौटा दें....क्योंकि हमारा मानना है कि ये विशेष परिस्थितियां हैं और हो सकता है कर्जदार इस समय पैसा अपने पास रखना चाहे।

चड्ढा ने कहा मेरा मानना है कि आरबीआई निर्देश की भावना यही है और हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि जब ग्राहकों के लाभ की बात आती है, हम उसी भावना से उन निर्देशों को लागू करें। उन्होंने कहा कि बैंक काटी गयी पूरी ईएमआई (मूल और ब्याज) लौटाने की पेशकश करता है। बैंक उनसे तीन महीने की मोहलत अवधि के दौरान कर्ज की किस्त भुगतान के लिये नहीं कहेगा। जिन कर्जदारों के मामले में किस्त काटे जाने के पहले से निर्देश हैं, बैंक उनसे संपर्क कर पूछ रहा है कि क्या वे पहले से जारी ईएमआई काटने के निर्देश को निलंबित करना चाहेंगे।

उन्होंने कहा हम एसएमएस के जरिये संदेश भेज रहे हैं और वे जवाब दे सकते हैं तथा हम उसे निलंबित कर देंगे। आरबीआई की तीन माह की मोहलत के बारे में स्पष्ट करते हुए चड्ढ़ा ने कहा कि कारोबार कर्ज के मामले में बकाया ऋण पर ब्याज तीन महीने की रोक के बाद देय होगा। उन्होंने कहा जहां तक मकान और कार ऋण की बात है इस मामले में हम कर्ज की मियाद बढ़ा रहे हैं। इससे कर्ज की अवधि मौजूदा मियाद जमा तीन महीने होगी। यानी कर्जदार को तीन किस्तों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है।

 


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PTI News Agency

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