आधार कार्ड के बिना नहीं मिलेगी LPG सबसिडी, ये है आखिरी मौका

punjabkesari.in Wednesday, Oct 05, 2016 - 11:09 AM (IST)

नई दिल्लीः सरकार ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को सबसिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए लोगों को 30 नवंबर तक का वक्त दिया गया है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है, ‘‘एल.पी.जी. सबसिडी चाहने वाले व्यक्तियों को अब से आधार कार्ड होने का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा या उन्हें आधार प्रमाणन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।’’ 

साल में 12 सिलैंडर का कोटा 
हालांकि जिन लोगों के पास अभी विशिष्ट पहचान संख्या वाला आधार कार्ड नहीं है, उन्हें कार्ड के लिए पंजीकरण के लिए 30 नवंबर 2016 तक का समय दिया गया है। सरकार सालभर में एक उपभोक्ता को 14.2 किलोग्राम के 12 सिलैडर सबसिडीशुदा दामों पर उपलब्ध कराती है। इसके लिए सबसिडी को उपभोक्ता के खाते में पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वह बाजार दर पर सिलेंडर खरीद सके।

इन राज्यों में यह आदेश लागू नहीं 
मंत्रालय के मुताबिक जब तक लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होता है, तब तक फोटो वाली बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रैडिट कार्ड या फिर आधार कार्ड की आवेदन पर्ची के आधार पर यह सबसिडी जारी की जाएगी। मेघालय, असम और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर यह आदेश पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।


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