कोरोना दौर में गई नौकरी, घबराएं नहीं-मोदी सरकार की इस योजना में उठाएं लाभ

punjabkesari.in Friday, Sep 18, 2020 - 12:53 PM (IST)

नई दिल्ली: कोरोना दौर में बेरोजगार हुए लोगों के लिए मोदी सरकार एक योजना लेकर आई है। कोरोना संकट की वजह से रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत बढ़ाने के फैसले को अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए समयावधि को बढ़ा कर 30 जून 2021 कर दिया है। इससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कामगारों को 50% अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। 

कोरोना महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वाले कामगारों को इस योजना का भुगतान किया जाएगा। लाभ उठाने के लिए आवेदन कर्ता को ईएसआईसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। साथ ही दावों के संबंध में हलफनामा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाता विवरण ईएसआईसी के शाखा कार्यालय पर डाक द्वारा या स्वयं जाकर जमा किए जा सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया है।

50 फीसदी के बराबर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान लागू किए लॉकडाउन के कारण रोजगार गंवाने वाले लोगों के लिए राहत भत्ता बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला लिया गया है, जोकि पहले 25 प्रतिशत था। गंगवार के अनुसार कामगारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया गया है कि बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन रोजगार या नौकरी गंवाने वाले श्रमिक चिन्हित ईएसआईसी शाखा कार्यालयों पर सीधे जमा करा सकते हैं।

राहत की बढ़ी हुई दर और दावों के लिए आवेदन संबंधी सुविधा का लाभ 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के बीच जारी रहेगा। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। राहत राशि सीधे कामगारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। श्रम मंत्री ने ईएसआईसी के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि वर्तमान में यह निगम 3.49 करोड़ परिवारों को विभिन्न लाभ एव सेवायें उपलब्ध कराता है।

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
2 साल से अधिक की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। आवेदन करने वाले के पास आधार नंबर और बैंक अकाउंट का डेटा बेस जुड़ा होना बेहद जरूरी है। कामगारों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप लिंक पर जाकर पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है।

ये व्यक्ति नहीं उठा सकते स्कीम का फायदा
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने वाला कर्मचारी, गलत आचरण की वजह से निकाले गए कर्मचारी या जिन कर्मचारियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा है उन्हें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।


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rajesh kumar

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