मोटर ऐक्ट में होगा बदलाव, विदेश में रहते हुए आसानी से कराएं अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट रिन्यू

punjabkesari.in Saturday, Oct 10, 2020 - 07:20 PM (IST)

नई दिल्ली: सरकार ने शनिवार को कहा कि वह उन नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) के नवीनीकरण की सुविधा के लिए कदम उठायेगी, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए समाप्त हो गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए रीन्यूअल (नवीनीकरण) की प्रक्रिया को और सरल बनाने की तैयारी की है।

सरकार ने मंगाए सुझाव
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए टिप्पणी और सुझाव मंगाए गए हैं, ताकि उन नागरिकों के आईडीपी के नवीनीकरण की सुविधा दी जा सके, जिनकी आईडीपी की वैधता विदेश में रहते हुए समाप्त हो गई है।’ नागरिक भारतीय दूतावास या मिशन एब्रॉड पोर्टल्स के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के पास विचार के लिए जाएगा।

नवीकरण की कोई व्यवस्था नहीं
मंत्रालय ने कहा, यह देखने में आया है कि कुछ ऐसे नागरिक जो विदेश यात्रा कर रहे हैं और किसी अन्य देश में हैं, उनके आईडीपी की समय सीमा समाप्त हो गयी है और विदेश में इसके नवीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रस्ताव में देश में आईडीपी के लिये अनुरोध करते समय एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और एक वैध वीजा की शर्तों को हटाना भी शामिल है। क्योंकि जिन नागरिकों के पास प्रमाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जहां वीज ऑन अराइवल है और ऐसे मामलों में यात्रा से पूर्व भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीजा उपलब्ध नहीं होता। मंत्रालय ने इस बारे में लोगों से सुझाव मांगे हैं। सुझावों को अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएलआईटी एंड टॉल) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर भेजा जा सकता है।

 

 


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rajesh kumar

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