पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाली बसों पर नहीं लगेगा IGST

punjabkesari.in Tuesday, Jun 13, 2017 - 01:07 PM (IST)

नई दिल्लीः लाहौर और कोलकाता-ढाका मार्गों पर चलने वाली बसें और उनमें प्रयोग होने वाले ईंधन पर अंतर राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) नहीं लगाया जाएगा। ट्रेन, बस, ट्रकों, टैंकरों, वाहनों और कंटेनरों को भी नई व्यवस्था के तहत आई.जी.एस.टी. का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जी.एस.टी. परिषद ने माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन के लिए साधन और उनकी मरम्मत को इस कर से मुक्त रखा है।

परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों ने नई दिल्ली से लाहौर तक तथा कोलकाता एवं ढाका के बीच बस सेवा के लिए यात्राी बस और स्पेयर पार्ट्स, ईंधन एवं उपभोज्य वस्तुओं को आई.जी.एस.टी. से मुक्त रखने का निर्णय लिया था।

क्या है IGST
इंटिग्रेटेड-जी.एस.टी. एक विशेष प्रकार का कर है जो केंद्र सरकार की ओर से उन वस्तुओं एवं सेवाओं पर लागू किया जाता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती हैं। आई.जी.एस.टी. भुगतान के लिए क्रेडिट का दावा सेंट्रल जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी.) या राज्य जीएसटी (एस.जी.एस.टी.) के भुगतान के समय किया जा सकता है।


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