नौकरी बदली है तो पुरानी कंपनी से लेना न भूले फॉर्म-16

punjabkesari.in Monday, Jun 18, 2018 - 01:19 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 में नौकरी बदली है तो आपको पुराने संस्‍थान से फॉर्म -16 लेना होगा। इसके बिना आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई है। अगर किसी ने वित्त वर्ष 2017-18 में नौकरी बदली है तो उसे पुरानी कंपनी और नई कंपनी दोनों से फॉर्म 16 लेना होगा। इसके बिना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता है। 

फॉर्म -16 में होता है आपकी सैलरी का ब्‍यौरा
फॉर्म 16 में आपकी सैलरी और आप पर कितना टैक्‍स बनता है इसका ब्‍यौरा होता है। अगर आपकी कंपनी ने आपकी इनकम पर टीडीएस काटा है तो इसका ब्‍यौरा भी फॉर्म 16 में होता है। 

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इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल 
अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है तब भी आपको इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्‍स रिटर्न आपकी इनकम का प्रूफ है। सभी सरकारी और प्राइवेट संस्‍थान इनकम टैक्‍स रिटर्न को इनकम के प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार करते हैं। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जरूरत पड़ने पर अलग से किसी तरह का प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। सरकार की कई योजनाओं में बेनेफिशियरी से आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है।

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लोन लेने में आसानी 
बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन आम तौर पर किसी भी तरह का लोन देने से पहले पिछले दो साल का इनकम टैक्‍स रिटर्न मांगते हैं। अगर आपने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन आपको लोन देने से इनकार कर सकते हैं।

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वीजा के लिए जरूरी
बैंकबाजारडॉटकॉम के सीईओ आदिल शेट्टी के अनुसार कुछ देश वीजा के लिए आवेदन करने वालों का इनकम टैक्‍स रिटर्न देखने पर जोर देते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्‍चा एजुकेशन वीजा के लिए आवेदन करता है तब भी कुछ देशों में आपके इनकम टैक्‍स रिटर्न की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में अगर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको फायदा होगा।


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jyoti choudhary

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