GST New Rules: जल्द बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दी...तो सस्पेंड हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन, Taxpayers पर होगा असर
punjabkesari.in Friday, Nov 21, 2025 - 02:07 PM (IST)
बिजनेस डेस्कः GSTN ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए साफ कर दिया है कि GST पोर्टल पर Rule 10A से जुड़े बदलाव अब जल्द लागू होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर उन हजारों कारोबारियों पर पड़ेगा जिन्होंने अभी तक अपने बैंक अकाउंट की जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की है। नया सिस्टम एक्टिव होने के बाद जिन टैक्सपेयर्स की बैंक डिटेल अपडेट नहीं होगी, उनका GST रजिस्ट्रेशन अपने-आप सस्पेंड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने पर इनवॉइस बनाना और टैक्स फाइल करना दोनों रुक जाएंगे, जिससे व्यापार ठप पड़ सकता है।
क्या है नया नियम?
Rule 10A के अनुसार, GST रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिनों के भीतर हर टैक्सपेयर को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स पोर्टल पर दर्ज करनी होती है। अगर कोई करदाता ऐसा नहीं करता या GSTR-1/IFF फाइलिंग से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो सिस्टम उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंशन की स्थिति में डाल देगा। यह नियम TDS, TCS और उन मामलों पर लागू नहीं होता जहां अधिकारी खुद रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं।
GSTN ने सभी कारोबारियों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द पोर्टल पर Non-Core Amendment के जरिए अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट कर लें। ऐसा न करने पर नए सिस्टम के लागू होते ही व्यवसाय से जुड़ी कई जरूरी प्रक्रियाएं बाधित हो सकती हैं।
