GST में गोल्ड पर 3% और बिस्किट पर 18% लगेगा टैक्स

punjabkesari.in Saturday, Jun 03, 2017 - 07:05 PM (IST)

नई दिल्लीः जी.एस.टी. काऊंसिल ने बिस्किट, रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवियर, यार्न और फैब्रिक के लिए जी.एस.टी. रेट्स के स्लैब तय कर दिए हैं। गोल्ड के लिए 3 फीसदी जी.एस.टी. रेट तय की गई है। 

वित्त मंत्री अरुण जेतली ने क्या कहा?
- जी.एस.टी. काऊंसिल की 15वीं मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेतली ने मीडिया को संबोधित करते हुए जी.एस.टी. रेट्स के संबंध में जानकारी दी।
- जेतली ने कहा कि रिटर्न फाइलिंग और ट्रांजिशन प्रोविजंस से जुड़े रूल्स को मंजूरी दे दी गई। 
- उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी रोकने से जुड़े क्लॉज को ध्यान में रखते हुए एक काऊंसिल का गठन किया गया है। 
- रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स के तहत बिकने वाले फूड आइटम्स के लिए टैक्स रेट 5 फीसदी तय की गई है। 
- हर कैटेगरी के बिस्किट 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में रखा गया है। 
- फुटवियर के लिए 18 फीसदी टैक्स स्लैब तय की गई, जिसमें 500 रुपए से कम कीमत के फुटवियर के लिए 5 फीसदी और उससे ऊपर के फुटवियर के लिए 18 फीसदी जीएसटी रेट रहेगी।
- कॉटन और नैचुरल फाइबर को 5 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा गया है। 
- जेतली ने कहा कि गोल्ड के लिए 3 फीसदी जी.एस.टी. रेट तय की गई है। 
- 1000 रुपए से कम के अपैरल के लिए 5 फीसदी जी.एस.टी. रेट तय की गई। 
- मैनमेड यार्न के लिए रेट 18 फीसदी रखी गई है। 
- एग्री मशीनरी के लिए कैटेगरी के आधार पर 5 फीसदी या 18 फीसदी रेट तय की गई है। 
- बीड़ी के लिए जी.एस.टी. रेट 28 फीसदी तय की गई है। इस पर सेस नहीं लगेगा।
- जी.एस.टी. काऊंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी। 

सभी राज्य 1 जुलाई से जी.एस.टी. लागू करने को राजी 
इससे पहले केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने रिपोर्टर्स को बताया, ‘हमने रूल्स पर चर्चा की और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया। ट्रांजिशन रूल्स को मंजूरी दे दी गई और हर कोई 1 जुलाई से जी.एस.टी. लागू करने के लिए राजी हो गया है।’ 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News