GST: थीम पार्क घूमने में लगेगा 28 प्रतिशत टैक्स

punjabkesari.in Saturday, May 20, 2017 - 04:25 PM (IST)

श्रीनगरः वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की नई प्रणाली में पशु चिकित्साल सेवाओं व बूचडख़ानों को कर से छूट होगी जबकि थीम पार्क व आई.पी.एल. जैसे खेल आयोजनों पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। जी.एस.टी. परिषद की यहां हुई दो दिवसीय बैठक में उक्त दरों को अंतिम रूप दिया गया। सरकार नई कर प्रणाली को 1 जुलाई से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है जिसके तहत आउटडोर कैटरिंग में भोजन व पेय पदार्थों की आपूर्ति, सर्किस शो, क्लासिक डांस (लोक नृत्य, ड्रामा व थियेटर प्रस्तुतियों सहित) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

परिषद ने मौजूदा सेवा कर प्रणाली में दी जा रही ज्यादातर छूटों को जारी रखने का फैसला किया है। इकोनामी क्लास में हवाई यात्रा करना पांच प्रतिशत जी.एस.टी. के साथ सस्ता रहेगा जबकि क्षेत्रीय संपर्क योजना से जुड़े हवाई अड्डों से हवाई यात्रा भी इसी कर दर के कारण सस्ती रहेगी। बौद्धिक संपदा (आई.पी.) के इस्तेमाल की अस्थायी अनुमति या स्थानांतरण पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगेगी जबकि आई.पी. के स्थायी स्थानांतरण भी इसी दर से कर लगेगा। 

टोल आपरेटरों की सेवाओं के साथ साथ बिजली वितरण व पारेषण तथा आवासीय मकान किराए पर देने को जी.एस.टी. से छूट दी गई है।  जिन सेवाओं को जी.एस.टी. से छूट दी गई है उनमें पशु बूचडख़ाने, बैंकों द्वारा रिण व जमाएं देना तथा पशु चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाएं शामिल है। किसी वरिष्ठ वकील द्वारा कारोबारी इकाई से इतर किसी व्यक्ति को दी जाने वाली विधि सेवाओं या किसी वित्त वर्ष में 20 लाख रपये तक के कारोबार वाली कारोबारी इकाई को जीएसटी से छूट रहेगी।  किताबें उधार देने की सेवाएं देने वाले सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा फलों की खुदरा पैकेजिंग व लेबलिंग को सशर्त छूट दी गई है। .


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