कोरोना काल में गई नौकरी तो सरकार देगी 50% सैलरी, जानें स्कीम की डीटेल्स

punjabkesari.in Wednesday, Sep 23, 2020 - 01:11 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है। आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा लेकिन लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इस बारे में ESIC की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं।

PunjabKesari

मोदी सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट (ESIC Act.) के तहत 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ सब्सक्राइबर्स को 50 फीसदी बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। यह फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो।

31 दिसंबर 2020 के बाद इस स्कीम के तहत नियमों में ढील को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के बीच ओरिजनल क्राइटेरिया के आधार पर ही सब्सक्राइबर्स को लाभ मिल सकेगा। इस अवधि में बरोजगारी लाभ 50 फीसदी की जगह 25 फीसदी ही मिलेगी। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है।

PunjabKesari

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें। https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf

PunjabKesari

इस फॉर्म को सही सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकी ब्रांच में जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है। इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी। इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं।

स्कीम की डीटेल्स

  • स्कीम का लाभ लेने के बेरोजगार होना चाहिए और साथ ही बेरोजगारी लाभ के लिए क्लेम करना होगा।
  • बीमित व्यक्ति के लिए एक शर्त यह भी होगी कि बेरोजगारी से पहले कम से कम उन्होंने 2 साल तक रोजगार कर रहा हो।
  • इस संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या देय होना चाहिए।
  • अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, पेंशन प्रोग्राम या स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
  • बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल उनके डेटाबेस से लिंक होना चाहिए।
  • बेरोजगारी व्यक्ति खुद ही यह क्लेम कर सकता है।
  • नौकरी जाने के 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच क्लेम करना होगा।
  • क्लेम को ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद बीमित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में क्लेम की रकम पेमेंट कर दी गई हो। क्लेम वेरिफाई होने के 15 दिन के अंदर यह पेमेंट कर दिया जाएगा।
     

सबसे ज्यादा पढ़े गए

jyoti choudhary

Recommended News

Related News