कोरोना से नौकरी गंवाने वालों को 50% सैलरी देगी सरकार, जानिए आपको कैसे मिलेगा फायदा?

punjabkesari.in Friday, Aug 21, 2020 - 02:06 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः कोरोना महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोग नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। सैलरी नहीं मिलने की वजह से करोड़ों लोगों के सामने आजीविका को लेकर समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार औद्योगिक कामगारों को राहत देने के लिए एक नई योजना लेकर आई है। सरकार ने नियमों में ढील दी है ताकि लॉकडाउन के कारण 24 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच बेरोजगार होने वाले कामगारों को बेरोजगारी भत्ते का फायदा मिल सके। नियमों में ढील देने से करीब 40 लाख औद्योगिक कामगारों को उनके तीन महीने की औसत सैलरी का 50 फीसदी बेरोजगारी भत्ते के तौर पर मिलेगा। 

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ESIC बोर्ड से मिली प्रस्ताव को मंजूरी
औद्योगिक कामगारों को बेरोजगारी लाभ देने वाले इस प्रस्ताव को कर्मचारी बीमा राज्य निगम (ईएसआईसी) के बोर्ड ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बोर्ड बैठक की अध्यक्षता श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने की। ईएसआईसी श्रम मंत्रालय के अधीन काम करता है। ईएसआईसी का अनुमान है कि इस कदम से मार्च से दिसंबर 2020 अवधि के मध्य करीब 41 लाख औद्योगिक कामगारों को लाभ मिलेगा। ईएसआईसी बोर्ड की सदस्य अमरजीत कौर के मुताबिक, इस कदम से ईएसआईसी के योग्य बीमित व्यक्तियों को तीन महीने की औसत 50 फीसदी सैलरी के बराबर नकद लाभ मिलेगा।

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दोगुनी हो सकती है लाभार्थियों की संख्या
कौर के मुताबिक, कामगारों को बेरोजगारी लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन पात्रता मापदंडों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो लाभार्थियों की संख्या दोगुनी (7.5 मिलियन) हो सकती है। 21 हजार रुपए तक की मासिक सैलरी वाले औद्योगिक कामगारों की ईएसआईसी योजना का लाभ मिलता है। योजना के तहत इन कामगारों की बेसिक सैलरी का 0.75 फीसदी हिस्से का योगदान ईएसआईसी को किया जाता है, जबकि 3.25 फीसदी हिस्सा एम्पलॉयर की तरफ से दिया जाता है। इस योगदान के जरिए ईएसआईसी इन कामगारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है।

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ESIC ब्रांच ऑफिस से कर सकते हैं क्लेम
बोर्ड के फैसले के मुताबिक, बीमित व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेने के लिए एम्प्लॉयर के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बीमित व्यक्ति ईएसआईसी के ब्रांच ऑफिस के जरिए क्लेम कर सकता है। एम्प्लॉयर के साथ क्लेम के वैरिफ़िकेशन का कार्य भी ब्रांच ऑफिस के स्तर से किया जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद सीधे बीमित व्यक्ति के खाते में पैसा जमा कर दिया जाएगा।

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बेरोजगार होने के बाद 30 दिन में मिल जाएगा पैसा
प्रस्ताव के मुताबिक, अब यह राहत भुगतान बेरोजगार होने के 30 दिन में मिल जाएगा। क्लेम के दौरान पहचान के लिए 12 डिजिट के आधार नंबर का प्रयोग किया जाएगा। यह प्रक्रिया 2018 से चल रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत होगी। इस योजना में 25 फीसदी बेरोजगारी लाभ देने का प्रावधान है लेकिन अभी तक इसमें तकनीकी अड़चनें आ रही थीं।


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jyoti choudhary

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