Gold पर सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 जून से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी

punjabkesari.in Wednesday, Apr 14, 2021 - 11:48 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने सोने पर एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जून 2021 से गोल्ड ज्वेलरी और उत्पादों के लिए हॉलमार्किंग को लागू कर रही है। सोना हॉलमार्किंग शुद्धता का प्रमाण होता है। सरकार ने 2019 में कहा था कि गोल्ड आभूषण और उत्पादों के लिए देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य 15 जनवरी 2021 से लागू होगा। 

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गवर्नमेंट ने ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग को अपनाने और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए एक वर्ष से अधिक समय दिया था। कोविड-19 महामारी के बीच सराफा कारोबारियों की मांग पर यह डेडलाइन जून,2021 कर दी गई थी।

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जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार
उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ‘‘डेडलाइन और बढ़ाने की डिमांड नहीं है। बीआईएस जौहरियों को हॉलमार्किंग की मंजूरियां देने में लगा है।’’ बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा, ‘‘हम जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं। हमें इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।’’ अभी तक 34,647 ज्वैलर्स ने बीआईएस के पास रजिस्ट्रेशन कराया है।

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धोखाधड़ी से बचेंगे ग्राहक
प्रमोद ने कहा कि 1 जून से केवल 14,18 और 22 कैरेट की सोने आभूषण दुकानदारों को बेचने की इजाजत होगी। बीआईएस के अनुसार हॉलमार्किंग के अनिवार्य होने से कस्टमर धोखाधड़ी से बचेंगे। उन्हें शुद्ध सोना मिलेगा, जितना लिखा होगा। बता दें देश हर साल 700-900 टन गोल्ड आयात करता है।
 
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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