FSSAI Switz Foods का लाइसेंस किया सस्पेंड, खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन का आरोप
punjabkesari.in Saturday, Aug 01, 2026 - 01:22 PM (IST)
FSSAI suspends license Switz Foods: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद स्विट्ज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के आधार पर की गई।
FSSAI ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि खाद्य उत्पादों का निर्माण, पैकिंग और भंडारण बेहद अस्वच्छ परिस्थितियों में किया जा रहा था, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा था। इसी वजह से कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह सभी खाद्य कारोबार संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करे और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सभी कमियों को दूर करने के बाद ही दोबारा संचालन शुरू कर सकेगी।
निरीक्षण में सामने आईं प्रमुख खामियां
FSSAI के अनुसार, फैक्ट्री परिसर की साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। क्रेट वॉशिंग एरिया, रिसेप्शन एरिया, वॉशिंग सेक्शन और गाजर काटने वाली मशीन के आसपास गंदगी पाई गई। इसके अलावा मशीनरी, उपकरण, HDPE क्रेट, ट्रे, ट्रॉली, मोल्ड और गर्म केटल की नियमित सफाई और रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
निरीक्षण के दौरान मक्खियां, मच्छर, फ्रूट फ्लाई और मकड़ी के जाले जैसे कीटों का भारी प्रकोप भी देखा गया। साथ ही कई जगह फर्श की टाइलें टूटी हुई थीं और कोनों में चिकनाई व गंदगी जमा मिली।
कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों का सही रखरखाव नहीं
FSSAI ने यह भी पाया कि कच्चे माल और अर्ध-तैयार खाद्य उत्पादों को ठीक से ढककर नहीं रखा गया था। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में रखे डस्टबिन ढक्कन रहित थे और ड्रेनेज सिस्टम भी मानकों के अनुरूप नहीं था।
इसके अलावा कच्चे और तैयार खाद्य पदार्थों के बीच उचित अलगाव (Segregation) नहीं किया गया था। शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य उत्पादों को भी अलग-अलग रखने के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना गया है।
