नए कूलर में लगी आग, अब कम्पनी देगी क्षतिर्पूति

punjabkesari.in Thursday, Jan 25, 2018 - 02:25 PM (IST)

काशीपुर: उपभोक्ता फोरम ने वीगो होम साइंस प्राइवेट लिमिटेड और जी.वी. इलैक्ट्रॉनिक वल्र्ड यूनिट को नए कूलर में आग लगने से घर का सामान जलने पर पीड़ित को एक माह के भीतर 26500 रुपए क्षतिर्पूति देने के आदेश दिए हैं। 

क्या है मामला
जसपुर खुर्द काशीपुर निवासी मनोज अधिकारी ने 15 अप्रैल 2016 को जी.वी. इलैक्ट्रॉनिक वल्र्ड यूनिट रामनगर रोड काशीपुर से 8500 रुपए में वीगो ऑप्टीमा थ्री-डी कूलर खरीदा था। मनोज के मुताबिक 26 जून 2016 को कूलर अचानक बंद हो गया। उसने 27 जून को इसकी शिकायत दर्ज कराई। कम्पनी ने 48 घंटे में शिकायत निस्तारण का वादा किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस बीच 6 जुलाई को कूलर में आग लग गई। इससे कूलर के साथ टी.वी. और परदे आदि जल गए। मनोज ने जब कम्पनी से क्षतिर्पूति मांगी तो उसने इंकार कर दिया। इस पर मनोज ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम ने वीगो होम साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जी.वी. इलैक्ट्रॉनिक वल्र्ड यूनिट के डायरैक्टर विमल सेठी और मैनेजर गौरव कालरा को नोटिस भेजा, लेकिन कोई भी सुनवाई पर पेश नहीं हुआ। इस पर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आर.डी. पालीवाल, सदस्य नरेश कुमारी छाबड़ा और सबाहत हुसैन खान ने एकपक्षीय फैसला सुनाया। उपभोक्ता फोरम ने फैसले में प्रतिवादियों को कूलर की कीमत 8500, टी.वी. और परदे जलने से हुआ नुक्सान 13000, मानसिक उत्पीडऩ के लिए 3000, वाद व्यय के लिए2000 कुल 26500 रुपए क्षतिर्पूति के रूप में वादी को देने के आदेश दिए हैं।
 


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