आज रात से अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग, न लगवाने पर देना होगा दोगुना जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Dec 14, 2019 - 10:10 AM (IST)

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर से फास्टैग के जरिए टोल टैक्स की वसूली को अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आज रात 12 बजे के बाद आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा तो आपको टोल पार करने के लिए लगभग दो गुना ज्यादा शुल्क देना होगा। हर टोल पर फास्टैग वाली गाड़ियों के लिए स्पेशल लेन भी बनाई गई हैं।
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कहां से खरीद सकते हैं फास्टैग?

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से संचालित टोल प्लाजा।
  • एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई बैंक।
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेटीएम, अमेजन डॉट कॉम।
  • इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप।
  • नेशनल हाईवे अथॉरिटी की माई फास्ट ऐप।

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फास्टैग कैसे करता है काम?
यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जिसे वाहन के विंडशील्ड पर लगाया जाता है, ताकि गाड़ी जब टोल प्लाजा से गुजरे तो प्लाजा पर मौजूद सेंसर फास्टैग को रीड कर सके। वहां लगे उपकरण ऑटोमैटिक तरीके से टोल टैक्स की वसूली कर लेते हैं। इससे वाहन चालकों के समय की बचत होती है। टोल प्लाजा पर फास्टैग शुरू होने से हर साल करीब 75,000 करोड़ रुपए का ईंधन बचेगा और बड़ी मात्रा में प्रदूषण में कमी आएगी।  
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Supreet Kaur

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